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श्रद्धा मर्डर केस की जांच CBI से कराने की मांग, HC ने की खारिज, कहा- हम निगरानी एजेंसी नहीं

 Edited By: Malaika Imam @MalaikaImam1
 Published : Nov 22, 2022 02:43 pm IST,  Updated : Nov 22, 2022 02:43 pm IST

दिल्ली हाई कोर्ट से याचिकाकर्ता ने कहा कि छावला गैंगरेप और हत्याकांड में क्या हुआ, सबने देखा? सुप्रीम कोर्ट ने तीनों आरोपियों को रिहा कर दिया, पुलिस की जांच पर सवाल उठाए।

श्रद्धा मर्डर का आरोपी आफताब- India TV Hindi
श्रद्धा मर्डर का आरोपी आफताब Image Source : FILE PHOTO

दिल्ली हाई कोर्ट ने श्रद्धा वाकर मर्डर केस की जांच सीबीआई से कराने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि हमें इस दलील पर विचार करने के लिए एक भी ठीक वजह नहीं मिली। कोर्ट ने पूछा कि किस कारण से मामले की जांच आप सीबीआई को ट्रांसफर करने की मांग कर रहे हैं, जबकि परिवार वाले ऐसा कुछ नहीं चाहते।

इस पर याचिकाकर्ता ने कहा कि छावला गैंगरेप और हत्याकांड में क्या हुआ, सबने देखा? सुप्रीम कोर्ट ने तीनों आरोपियों को रिहा कर दिया, पुलिस की जांच पर सवाल उठाए। दिल्ली हाई कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा बिना किसी रिसर्च के दिल्ली पुलिस के खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं, हम याचिका को जुर्माने के साथ खारिज करते हैं।

हाई कोर्ट ने कहा- पुलिस की जांच चल रही

कोर्ट ने कहा कि हम निगरानी एजेंसी नहीं हैं। पुलिस की जांच चल रही है। जांच में हस्तक्षेप करने वाली याचिका को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। वहीं, दिल्ली पुलिस ने कहा यह याचिका सिर्फ पब्लिसिटी के लिए दाखिल की गई है। दिल्ली पुलिस की एक टीम हिमाचल और दूसरी टीम मुंबई में जांच कर रही है।

आफताब ने कबूला जुर्म, कहा- ज्यादा कुछ याद नहीं 

वहीं, आफताब की आज पांच दिन की पुलिस रिमांड खत्म हो जाएगी। इस बीच, साकेत कोर्ट ने आफताब की चार और दिनों की पुलिस रिमांड बढ़ा दी है। आफताब की आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी हुई। पेशी के दौरान आफताब ने अपना जुर्म कबूला। आफताब ने कहा कि काफी महीने बीत जाने कारण उसे ज्यादा कुछ याद नहीं है। वह सबकुछ एक बार में याद नहीं कर सकता, लेकिन जैसे-जैसे उसे याद आता जाएगा, वह पुलिस को बता देगा।" 

आफताब ने अपने परिवार से मिलने की अनुमति मांगी

इसके साथ ही आफताब ने कोर्ट से अपने परिवार से मिलने की अनुमति मांगी है। कोर्ट ने इसकी इजाजत दे दी है। बताया जा रहा है कि आफताब का परिवार फरार नहीं है, वह पुलिस के साथ लगातार संपर्क में है। वहीं, आफताब के वकील अविनाश ने आफताब से मिलने के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई है। आफताब के वकील के मुताबिक, कोर्ट ने आफताब से मिलने की इजाजत दी है। बता दें कि आफताब को जब से पुलिस कस्टडी में लिया गया है, तब से उससे किसी ने मुलाकात नहीं की है। 

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