Friday, May 03, 2024
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दिल्ली की अदालत में फिज़िकली पेश होंगे आप विधायक अमानतुल्लाह खान? 27 अप्रैल को होगी मामले की सुनवाई

प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से यह गुजारिश की है कि अगली सुनवाई में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को फिजिकली पेश होने का निर्देश दे।

Reported By : Abhay Parashar Edited By : Niraj Kumar Published on: April 20, 2024 13:11 IST
अमानतुल्लाह खान, आप विधायक- India TV Hindi
Image Source : FILE अमानतुल्लाह खान, आप विधायक

नई दिल्ली:  आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। जहां गुरुवार को ईडी ने वक्फ बोर्ड मामले में लंबी पूछताछ की वहां समन पर पेश नहीं होने के मामले में भी वे घिरते नजर आ रहे हैं। ईडी के समन पर पेश नहीं होने पर ईडी ने अदालत से उनकी शिकायत की थी। इसी शिकायत के आधार पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से अमानतुल्लाह खान को समन जारी किया गया था। इस मामले में वे आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए।

अमानतुल्लाह कहीं भाग नहीं रहे हैं-वकील

ईडी ने सुनवाई के दौरान कहा कि अदालत अमानतुल्लाह खान को अगली सुनवाई पर फिज़िकली पेशी के निर्देश दे। ईडी की इस अर्जी पर अमानतुल्लाह के वकील ने आपत्ति जताई और कहा कि अमानतुल्लाह कहीं भाग नहीं रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हम ईडीके सामने पेश भी हुए थे।

समन पर पेश नहीं होकर किया अपराध

ईडी ने अपनी दलील में कहा कि अमानतुल्लाह खान को एजेंसी की तरफ से 7 समन भेजा गया था जिसमे से तीन समन पर पेश नहीं होने पर अदालत में यह अर्ज़ी दाखिल की गई थी। ईडी का कहना था कि क्योंकि अमानतुल्लाह तीन समन पर पेश नहीं हुए थे इसलिए यह अपराध हुआ है। ईडी ने यह भी कहा कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की अर्ज़ी हमने अदालत से वापस ले ली थी लेकिन इस अर्ज़ी को वापस नहीं लेंगे।

ईडी ने की थी 12 घंटे तक पूछताछ

बता दें कि ईडी ने गुरुवार को अमानतुल्लाह खान से करीब 12 घंटे तक पूछताछ की थी। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अमानतुल्लाह से पूछताछ की थी। यह पूरा मामला वक्फ बोर्ड से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर उन्होंने अवैध रूप से 32 लोगों की भर्ती की और दिल्ली वक्फ बोर्ड की संपत्तियों और धन का दुरुपयोग भी किया। इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज किया गया था।

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