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UGC ने दिया निर्देश, एडमिशन रद्द करने पर यूनिवर्सिटीज को लौटानी होगी पूरी फीस, वरना होगी सख्त कार्रवाई

 Edited By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Dec 22, 2020 12:57 pm IST,  Updated : Dec 22, 2020 12:57 pm IST

यूजी, पीजी कोर्स में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के बाद अगर आप इसे रद्द करना चाहते हैं, या किया है, तो संबंधित यूनिवर्सिटी आपको पूरी फीस वापस करेगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने इस संबंध में नया निर्देश जारी किया है।

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UGC gave instructions, on cancellation of admission, universities will have to return the full fees, otherwise strict action will be taken Image Source : GOOGLE

नई दिल्ली। यूजी, पीजी कोर्स में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के बाद अगर आप इसे रद्द करना चाहते हैं, या किया है, तो संबंधित यूनिवर्सिटी आपको पूरी फीस वापस करेगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने इस संबंध में नया निर्देश जारी किया है।

    यूजीसी ने कहा है कि 'वर्तमान हालात में लॉकडाउन और अन्य संबंधित कारणों से कई पैरेंट्स आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर कोई स्टूडेंट (जिसने इस साल यूजी या पीजी कोर्स में एडमिशन लिया है) किसी कारणवश अपना एडमिशन वापस लेता है, तो संबंधित यूनिवर्सिटी को उसे पूरी फीस वापस करनी होगी।'

    यूजीसी ने लिखा है कि '30 नवंबर 2020 तक एडमिशन / माइग्रेशन रद्द करने वाले स्टूडेंट्स को पूरी फीस वापस मिलेगी। यूनिवर्सिटीज एक रुपया भी कैंसिलेशन चार्ज नहीं ले सकतीं। जबकि 31 दिसंबर 2020 तक एडमिशन रद्द करने वाले स्टूडेंट्स को 1000 रुपये प्रोसेसिंग फीस के तौर पर देना होगा। यानी जितनी फीस उन्होंने भरी होगी, उसमें से 1000 रुपये काटकर शेष रकम उन्हें वापस की जाएगी।'

    यह दिशानिर्देश जारी करते हुए यूजीसी ने कहा है कि 'यह निर्देश देश के सभी विश्वविद्यालयों पर लागू होगा। कई स्टूडेंट्स व पैरेंट्स द्वारा निजी यूनिवर्सिटीज द्वारा फीस वापस न किए जाने की शिकायत मिलने के बाद आयोग ने यह फैसला लिया है। जो यूनिवर्सिटीज इस निर्देश का पालन नहीं करेंगी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।'गौरतलब है कि यूजीसी का यह निर्देश विशिष्ट परिस्थितियों को देखते हुए आया है। यह सिर्फ इस साल के लिए लागू किया जा रहा है। उसके बाद पुराने नियम लागू हो जाएंगे।

     
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