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रेप का विरोध करने पर प्रिंसिपल ने बच्ची का गला घोंटा, कांग्रेस ने लगाया बड़ा आरोप

 Edited By: Malaika Imam @MalaikaImam1
 Published : Sep 24, 2024 02:36 pm IST,  Updated : Sep 24, 2024 02:42 pm IST

बच्ची की गला घोंट कर हत्या करने के मामले में गुजरात कांग्रेस ने दावा किया कि आरोपी प्रिंसिपल बीजेपी और आरएसएस का करीबी है।

प्रतीकात्मक फोटो- India TV Hindi
प्रतीकात्मक फोटो Image Source : REPRESENTATIVE IMAGE

गुजरात के दाहोद जिले में एक छह साल की बच्ची की मौत की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पहली कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा की उसके स्कूल के प्रिंसिपल ने गला घोंटकर हत्या कर दी, क्योंकि उसने यौन उत्पीड़न की कोशिशों का विरोध किया था। प्रिंसिपल ने बच्ची की हत्या कर उसके शव को स्कूल के परिसर में और उसके बैग एवं जूतों को कक्षा के पास फेंक दिया था। पुलिस ने आरोपी 55 वर्षीय गोविंद नट को गिरफ्तार कर लिया है। मामले को लेकर गुजरात कांग्रेस ने दावा किया कि आरोपी प्रिंसिपल बीजेपी और आरएसएस का करीबी है।

पार्थिवराज कठवाडिया का आरोप

गुजरात कांग्रेस के प्रवक्ता पार्थिवराज कठवाडिया ने कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें आरोपी को कथित रूप से पूर्व राज्य मंत्री अर्जुन सिंह चौहान के साथ बैठे और आरएसएस की पोशाक में एक कार्यक्रम में भाग लेते हुए देखा जा सकता है। उन्होंने कहा, "गोविंद नट एक राजनीतिक व्यक्ति हैं। सोशल मीडिया पर उपलब्ध तस्वीरों में नट को बीजेपी नेताओं के साथ और राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ एवं विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रमों में भी देखा जा सकता है।" 

घटना पर क्या बोले शिक्षा मंत्री?

कठवाडिया ने एक बयान में कहा, "ऐसे मामलों से यह स्पष्ट है कि गुजरात में बीजेपी शासन में हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। ये घटनाएं शिक्षा क्षेत्र के लिए कलंक हैं और इससे माता-पिता चिंतित हैं।" आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए गुजरात के शिक्षा मंत्री कुबेर डिंडोर ने कहा कि उनका विभाग अपराध को जल्द से जल्द सुलझाने के लिए पुलिस के साथ मिलकर काम कर रहा है। कुबेर ने कहा, "हमने पुलिस के साथ मिलकर काम किया। यह एक प्रधानाचार्य द्वारा किया गया शर्मनाक कृत्य है। हमारे प्रयासों की बदौलत पुलिस उसे 24 घंटे में पकड़ने में सफल रही और उसे सलाखों के पीछे भेज दिया। हमने उसे पहले ही निलंबित कर दिया है और हमारी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि मामला त्वरित न्याय के लिए 'फास्ट ट्रैक कोर्ट' में चले।" 

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