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आदित्य हत्याकांड में बिंदी यादव की जमानत याचिका खारिज

 Written By: Bhasha
 Published : May 24, 2016 02:44 pm IST,  Updated : May 24, 2016 02:44 pm IST

आदित्य सचदेवा की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी रॉकी यादव के पिता और राजद के बाहुबली नेता बिंदी यादव की जमानत याचिका आज खारिज कर दी।

bihar boy aditya sachdeva- India TV Hindi
bihar boy aditya sachdeva

गया: बिहार की गया जिला अदालत ने गत 6-7 मई की रात रोड-रेज एवं आदित्य सचदेवा की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी रॉकी यादव के पिता और राजद के बाहुबली नेता बिंदी यादव की जमानत याचिका आज खारिज कर दी। हत्या का मुख्य आरोपी रॉकी यादव फिलहाल जेल में बंद है। बिहार में सत्ताधारी पार्टी जदयू से निलंबित मनोरमा देवी के पति बिंदी यादव को आदित्य हत्या मामले में गत 8 मई को गिरफ्तार कर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था।

बिंदी यादव के वकील सत्य नारायण सिंह और कैसर शर्फुद्दीन की ओर से उनकी रिहाई के लिए यह दलील दिए जाने के बावजूद कि उनके मुवक्किल को भादंवि की धारा 302 और 34-बी के तहत जेल नहीं भेजा गया है, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट :चतुर्थ: सोम सागर ने उनकी जमानत याचिका को आज खारिज कर दिया।

जिला अभियोजन पदाधिकारी त्रिलोकी नाथ मिश्र ने बिंदी यादव को जमानत दिये जाने का विरोध किया।

गत 6-7 मई की रात में गया जिला के रामपुर थाना अंतर्गत पुलिसलाइन के समीप वाहन ओवर टेक करने को लेकर हुए विवाद में मनोरमा देवी के पुत्र रॅाकी यादव ने 12वीं कक्षा के छात्र आदित्य सचदेवा (19) की गोली मारकर हत्या कर दी थी।

आदित्य सचदेवा हत्या मामले के मुख्य आरोपी रॅाकी यादव को गत 10 मई को उसके पिता बिंदी यादव के बोधगया थाना के मस्तपुरा गांव स्थित मिक्सर प्लांट से गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके पास से इस हत्याकांड में इस्तेमाल किया गया ब्रेटा कंपनी का पिस्टल भी बरामद हुआ था।

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