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दूसरों के खाते में ब्लैकमनी जमा कराया तो खैर नहीं, होगी कड़ी कार्रवाई

 Written By: IANS
 Published : Nov 18, 2016 08:23 pm IST,  Updated : Nov 18, 2016 08:23 pm IST

वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को उन लोगों को चेतावनी दी जो अपना ब्लैकमनी दूसरों के खाते में जमा करा रहे हैं या इसकी ताक में हैं।

Arun Jaitly- India TV Hindi
Arun Jaitly Image Source : PTI

नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को उन लोगों को चेतावनी दी जो अपना ब्लैकमनी दूसरों के खाते में जमा करा रहे हैं या इसकी ताक में हैं। मंत्रालय ने कहा है कि इस मामले में वह व्यक्ति भी कार्रवाई के दायरे में होगा जिसके खाते का दुरुपयोग किया जा रहा है। वित्त मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा, "कुछ लोगों द्वारा अपने कालेधन को दूसरों के खाते में जमाकर टैक्स से बचने की कोशिश आयकर और जुर्माने की वजह बनेगी।"

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मंत्रालय ने एक प्रेस नोट में कहा है, "यह साफ किया जा रहा है कि कर बचाने की ऐसी गतिविधियां आयकर और जुर्माने की वजह बनेंगी जिसमें साबित हो जाएगा कि खाते में जमा धन खाताधारक का न होकर किसी अन्य का है। साथ ही उस पर भी आयकर अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी जिसने अपने खाते का ऐसा दुरुपयोग होने दिया।"

सरकार ने इसके पहले ऐलान किया था कि दस्तकारों, श्रमिकों, गृहिणियों द्वारा जमा कराए गए 2.5 लाख तक के रुपयों के बारे में आयकर विभाग द्वारा पूछताछ नहीं की जाएगी क्योंकि यह राशि आयकर छूट की सीमा के दायरे में आती है। प्रेस नोट में कहा गया है कि सरकार को सूचना मिली है कि कुछ लोग अपना कालाधन बचाने के लिए दूसरों के खाते का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह गतिविधि जन-धन खाते में भी देखी गई है।

बयान में कहा गया है, "लेकिन, ऐसे ईमानदार लोग जिन्होंने अपने घर में पैसे बचाकर रखे थे और उसी धन को वे जमा करा रहे हैं, उनसे कोई पूछताछ नहीं होगी।"सरकार की तरफ से लोगों से अपील की गई है कि वे अगर ऐसी गतिविधि देखें तो उसकी जानकारी आयकर विभाग को दें।

इससे पहले दिन में वित्त मंत्रालय ने इन अफवाहों पर ध्यान नहीं देने का आग्रह किया था कि बैंक लॉकर सील किए जाएंगे या आभूषणों को जब्त किया जाएगा। साथ ही बताया कि 2000 के नए नोट को इंटैगलियो तकनीक से छापा गया है। इसके वैध होने की पहचान यह है कि रगड़ने पर यह टर्बो इलैक्ट्रिक प्रभाव छोड़ता है और इस वजह से इसका रंग हल्के रूप में कपड़े पर दिख सकता है।

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