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बिहार में विधानपार्षद मनोरमा देवी की जमानत याचिका खारिज

 Written By: IANS
 Published : May 19, 2016 04:10 pm IST,  Updated : May 19, 2016 06:26 pm IST

मनोरमा देवी के वकील मोहम्मद कैशर शर्फूद्दीन ने बताया कि मनोरमा देवी की जमानत के लिए अब वे उपरी अदालत में अर्जी देंगे।

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गया: बिहार के गया में रोडरेज की घटना में 19 वर्षीय छात्र आदित्य सचदेवा की हत्या के मुख्य आरोपी रॉकी यादव की मां और विधानपार्षद (एमएलसी) मनोरमा देवी के घर में शराब बरामदगी के मामले में गया की एक अदालत ने गुरुवार को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी।

गया अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने मनोरमा देवी की जमानत याचिका खारिज कर दी। मनोरमा देवी के वकील मोहम्मद कैशर शर्फूद्दीन ने बताया कि मनोरमा देवी की जमानत के लिए अब वे ऊपरी अदालत में अर्जी देंगे।

घर में शराब मिलने के मामले में फरार चल रहीं विधानपार्षद ने मंगलवार को गया अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-चार ओम सागर की अदालत में आत्मसमर्पण किया था। इसके बाद न्यायालय ने मनोरमा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

न्यायालय में आत्मसमर्पण करने के बाद मनोरमा ने कहा था कि उनके घर से शराब की एक भी बोतल नहीं मिली है। जानकारी पूरी तरह गलत है। उन्हें राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है।

विधान पार्षद ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी भी दाखिल की थी, लेकिन न्यायालय ने मामले में डायरी की मांग करते हुए इस मामले की सुनवाई की तारीख बढ़ा दी थी।

गौरतलब है कि गिरफ्तारी के लिए एमएलसी के घर हुई छापेमारी में विदेशी शराब बरामद हुई थी। गया के रामपुर थाने में दर्ज इस मामले में अदालत ने एमएलसी की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया है।

बिहार में पांच अप्रैल से शराबबंदी है। उल्लेखनीय है कि सात मई को रॉकी की लैंड रोवर कार को एक व्यवसायी के बेटे आदित्य सचदेवा ने ओवरटेक किया था, जिसके बाद दोनों में कहासुनी हुई।

इस दौरान रॉकी ने कथित तौर पर आदित्य की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में रॉकी, उसके पिता बिंदी यादव और मां मनोरमा देवी का बॉडी-गार्ड राजेश कुमार न्यायिक हिरासत में हैं।

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