1. Hindi News
  2. भारत
  3. राष्ट्रीय
  4. Delhi HC ने कन्हैया से कहा छात्रों से कहें भूख हड़ताल खत्म करें

Delhi HC ने कन्हैया से कहा छात्रों से कहें भूख हड़ताल खत्म करें

 Written By: India TV News Desk
 Published : May 13, 2016 04:51 pm IST,  Updated : May 13, 2016 04:51 pm IST

दिल्ली उच्च न्यायालय ने जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार से छात्रों की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल को तत्काल समाप्त करने के लिए कहा है।

JNU- India TV Hindi
JNU

दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार से छात्रों की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल को तत्काल समाप्त करने के लिए कहा है। अदालत ने कहा कि वह विश्वविद्यालय की अनुशासनात्मक कार्रवाई को चुनौती देने वाली उनकी रिट याचिकाओं पर तभी सुनवाई करेगा, जब वे आंदोलन खत्म करेंगे। अदालत ने कन्हैया से यह हलफनामा भी मांगा कि वह विश्वविद्यालय को सही ढंग से काम करने देंगे और वहां कोई आंदोलन नहीं होगा।

न्यायाधीश मनमोहन ने कहा, आप (कन्हैया) पिछले 16 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों को आंदोलन खत्म करने के लिए स्पष्ट तौर पर कह सकते हैं और विश्वविद्यालय को उचित ढंग से काम करने दे सकते हैं। उन्होंने कहा, उन्हें (जेएनयू विद्यार्थियों को) अपने आंदोलन खत्म करने होंगे। आपको तत्काल हड़ताल वापस लेनी होगी। कोई भी भूख हड़ताल पर बैठा हुआ नहीं होना चाहिए। अदालत ने वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन से कन्हैया को यह कहने के लिए कहा कि वह छात्रों से हड़ताल खत्म करने को कहे।

अदालत ने कहा कि आप (कन्हैया) छात्र नेता हैं और यदि आप छात्रों से कहेंगे तो वे आपकी बात मानेंगे और उनकी हड़ताल समाप्त कर देंगे। आप इस आंदोलन को वापस लीजिए क्योंकि आप ऐसा कर सकते हैं। न्यायाधीश ने कहा, यदि आप हमारे निर्देशों का पालन करते हैं, तभी मैं अपने समक्ष आई याचिकाओं पर सुनवाई करूंगा। न्यायाधीश ने कहा, न्यायपालिका में यकीन रखिए। आपको एक हलफनामा देना होगा कि आप हड़ताल खत्म कर रहे हैं और कॉलेज को उचित ढंग से काम करने देंगे। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई आंदोलन नहीं होगा। अदालत ने कन्हैया के वकील से कहा कि वह उन्हें हड़ताल खत्म करने के लिए मनाएं।

जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष की ओर से अदालत में पेश हुए वकील और अन्य ने कहा कि वे छात्रों से संपर्क करके अदालत को वापस बताएंगे। अदालत ने छात्र नेता की ओर से कोई जवाब दिए जाने तक के लिए मामले को स्थगित कर दिया है। विश्वविद्यालय की अनुशासनात्मक कार्रवाई को चुनौती देने वाली कन्हैया कुमार और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करने के दौरान अदालत ने ये निर्देश दिए।

कन्हैया, अश्वती ए नायर, ऐश्वर्या अधिकारी, कोमल मोहिते, चिंटू कुमारी, अनवेषा चक्रवर्ती और दो अन्य ने उनके खिलाफ जारी किए गए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के आदेश को चुनौती दी थी। उमर खालिद और अनिर्बाण भट्टाचार्य ने इस सप्ताह उनकी बर्खास्तगी के खिलाफ अदालत का रूख किया था। उमर पर 20 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अनिर्बाण को जेएनयू परिसर में 23 जुलाई से लेकर पांच साल तक के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है।

Advertisement

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। National से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें भारत