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बिजली कंपनियों पर नकेल, बिना बताए बिजली काटने पर कंपनी देगी जुर्माना

 Written By: India TV News Desk
 Published : May 31, 2016 05:25 pm IST,  Updated : May 31, 2016 05:25 pm IST

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब बिजली वितरक कंपनियों को बिना बताए बिजली कटौती करना भारी पड़ सकता है।

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नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब बिजली वितरक कंपनियों को बिना बताए बिजली कटौती करना भारी पड़ सकता है। दिल्ली सरकार के एक आदेश के बाद हरकत में आई बिजली नियामक संस्था (DERC) ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। DERC द्वारा सोमवार को जारी किए गए इस नोटिफिकेशन के मुताबिक कंपनियां अगर बिजली कटौती करती हैं तो उन्हें 25 से 100 रुपए तक की कटौती का सामना करना पड़ेगा। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक दिल्ली विद्युत आपूर्ति संहिता और प्रदर्शन मानक नियम तुरंत प्रभावी हो जाएंगे।

आपको बता दें कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 108 के तहत दिल्ली सरकार ने DERC को निर्देश दिए थे कि बिना बताए बिजली कटौती करने के लिए कंपनियों को दंडित किया जाए। दरअसल यह फैसला चिलचिलाती धूप के बीच दिल्ली में हो रही बिजली कटौती के मद्देनजर उठाया गया है। दंडित होने वाली कंपनियां अपने ग्राहकों को जो जुर्माना देंगी उस राशि को 90 दिनों के भीतर उनके बिजली बिलों में एडजस्ट कर दिया जाएगा। दिल्ली में बिजली की मांग बीते 20 मई को 6,188 मेगावाट थी जो कि बीते कुछ महीनों में सर्वोत्तम थी। बिजली अधिकारियों का यह भी कहना है कि आने वाले कुछ महीनों में यह मांग और बढ़ सकती है। वहीं आला अधिकारियों ने लोगों से यह निवेदन भी किया है कि वो पीक ऑवर में गैर जरूरी उपकरणों का इस्तेमाल न करें जिससे कि बिजली आपूर्ति में सुविधा हो सके।

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