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लापरवाही से वाहन चलाने वालों के खिलाफ कठोर सजा की जरूरत: अदालत

 Written By: Bhasha
 Published : Nov 24, 2016 06:48 pm IST,  Updated : Nov 24, 2016 06:48 pm IST

नयी दिल्ली: दिल्ली की एक कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि लापरवाही से वाहन चलाकर रोजाना कई लोगों की मौत का कारण बनने वाले ड्राइवरों को कठोर सजा दिए जाने की जरूरत है। सोलह साल

Accident- India TV Hindi
Accident Image Source : PTI

नयी दिल्ली: दिल्ली की एक कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि लापरवाही से वाहन चलाकर रोजाना कई लोगों की मौत का कारण बनने वाले ड्राइवरों को कठोर सजा दिए जाने की जरूरत है। सोलह साल पुराने मामले में भारतीय वायुसेना के ड्राइवर द्वारा लापरवाही से बस चलाते हुए एक व्यक्ति को कुचलने के सिलसिले में दो साल की सजा को निरस्त करने का अनुरोध खारिज करते हुए अदालत ने उक्त बात कही।

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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राज कुमार त्रिपाठी ने कहा, ''खराब और लापरवाह तरीके से वाहन चलाने वाले ड्राइवर सार्वजनिक सड़कों पर तबाही फैला रहे हैं। खराब ड्राइवरों के लापरवाही भरे तरीके से वाहन चलाने के कारण रोजाना कई लोगों की मौत होती है।' उन्होंने कहा, ''विवेकहीन लोगों द्वारा खराब ड्राइविंग के उपद्रव को रोकने की जरूरत है। ऐसे खराब वाहन चालकों को कठोर सजा देने की जरूरत है ताकि सामाज को कड़ा संदेश मिले।''

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मजिस्ट्रेटी अदालत के जेल भेजने के फैसले के खिलाफ बस चालक सत्यवान की अपील खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि उसे तुरंत हिरासत में लिया जाए और मुकदमे के तथ्यों के अनुसार उन्हें मिली सजा एकदम सही है।

 

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