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RBI ने कुछ बैंक खातों से पैसे निकालने पर रोक लगाई, देने होंगे ये जरूरी दस्तावेज

 Written By: Bhasha
 Published : Dec 16, 2016 09:03 am IST,  Updated : Dec 16, 2016 09:03 am IST

रिजर्व बैंक की अधिसूचना में कहा गया है कि ऐसे खातों से निकासी या धन का स्थानांतरण पैन नंबर दिए बिना या फॉर्म 60 (जिन लोगों का पैन नंबर नहीं है) दिए बिना नहीं की जा सकेगी।

rbi imposes restrictions on bank accounts - India TV Hindi
rbi imposes restrictions on bank accounts

मुंबई: बैंकिंग चैनल का दुरुपयोग कर अपना बेहिसाबी धन जमा कराने वाले लोगों पर शिकंजा कसते हुए रिजर्व बैंक ने गुरुवार को ऐसे बैंक खातों से निकासी पर अंकुश लगा दिया, जिनमें 5 लाख रुपये से अधिक की राशि जमा है और इन खातों में 2 लाख रुपये से अधिक राशि 9 नवंबर के बाद जमा की गई।

रिजर्व बैंक की अधिसूचना में कहा गया है कि ऐसे खातों से निकासी या धन का स्थानांतरण पैन नंबर दिए बिना या फॉर्म 60 (जिन लोगों का पैन नंबर नहीं है) दिए बिना नहीं की जा सकेगी।

रिजर्व बैंक ने यह भी कहा कि यदि किसी छोटे खाते में अनुमति योग्य सालाना एक लाख रुपये की जमा की सीमा भी दिखेगी, तो मासिक 10,000 रुपये की निकासी की सीमा को कायम रखा जाएगा। केंद्रीय बैंक के संज्ञान में यह बात आई है कि कुछेक मामलों में 'अपने ग्राहक को जानो' (केवाईसी) प्रावधानों का कड़ाई से पालन नहीं किया गया।

केवाईसी अनुपालन वाले खाते जिनमें ग्राहक की पड़ताल की प्रक्रिया का पालन किया गया है, के संदर्भ में रिजर्व बैंक ने कहा है कि एनबीएफसी यह सुनिश्चित करे कि सभी लेनदेन के लिए पैन अथवा फॉर्म 60 लिया जाए। इन अनिवार्यताओं को पूरा किए बिना ऐसे खातों से किसी तरह की निकासी, स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा।

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