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सुप्रीम कोर्ट का केंद्र से अबतक खरीदी गई कोरोना वैक्सीन का फुल डीटेल पेश करने का निर्देश

 Edited By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Jun 02, 2021 05:57 pm IST,  Updated : Jun 02, 2021 05:57 pm IST

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि कोविड-19 वैक्सीनेशन पॉलिसी से जुड़ी अपनी सोच को दर्शाने वाले सभी प्रासंगिक दस्तावेज और फाइल नोटिंग रिकार्ड पर रखे तथा कोवैक्सीन, कोविशील्ड एवं स्पुतनिक वी समेत सभी वैक्सीन की आज तक की खरीद का ब्योरा पेश करे।

SC directs Centre to place on record documents, file notings on COVID vaccination policy- India TV Hindi
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि सभी वैक्सीन की आज तक की खरीद का ब्योरा पेश करे। Image Source : PTI

नयी दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि कोविड-19 वैक्सीनेशन पॉलिसी से जुड़ी अपनी सोच को दर्शाने वाले सभी प्रासंगिक दस्तावेज और फाइल नोटिंग रिकार्ड पर रखे तथा कोवैक्सीन, कोविशील्ड एवं स्पुतनिक वी समेत सभी वैक्सीन की आज तक की खरीद का ब्योरा पेश करे। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति एल एन राव और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट्ट की विशेष पीठ ने कहा, ‘‘केंद्र सरकार अपना हलफनामा दाखिल करते समय यह भी सुनिश्चित करेगी कि टीकाकरण नीति पर उसकी सोच को दर्शाने वाले सभी प्रासंगिक दस्तावेज तथा फाइल नोटिंग की प्रतियां टीकाकरण नीति के साथ संलग्न हों।’’

सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर डाले गये 31 मई के आदेश में पीठ ने कहा, ‘‘हम केंद्र सरकार को दो सप्ताह में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देते हैं।’’ पीठ ने केंद्र से यह सुनिश्चित करने को कहा कि आदेश में प्रत्येक मुद्दे पर अलग-अलग जवाब दिया जाए। पीठ ने कहा, ‘‘कोविड-19 के सभी टीकों (कोवैक्सीन, कोविशील्ड तथा स्पुतनिक वी) की खरीद पर आज तक के केंद्र सरकार के ब्योरे के संबंध में संपूर्ण आंकड़े। आंकड़ों में स्पष्ट होना चाहिए: (क) केंद्र सरकार द्वारा तीनों टीकों की खरीद के लिए दिये गये सभी ऑर्डर की तारीखें, (ख) हर तारीख पर कितनी मात्रा में टीकों का ऑर्डर दिया गया, उसका ब्योरा और (ग) आपूर्ति की प्रस्तावित तारीख।’’

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि वह बताए कि अभी तक कितनी आबादी को वैक्सीन दी जा चुकी है और बाकी बचे लोगों को कबतक वैक्सीनेट किया जाएगा। शीर्ष अदालत ने सरकार से यह भी पूछा है कि ब्लैक फंगस के इलाज के लिए दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, इसकी भी जानकारी दें। सुप्रीम कोर्ट ने 31 मई को ग्रामीण और शहरी भारत के बीच डिजिटल विभाजन को रेखांकित करते हुए कोविड वैक्सीन के लिए कोविन प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य पंजीकरण को लेकर केंद्र से सवाल पूछे थे।

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