कोच्चि: केरल के एक अधिकारी का यह बयान सोशल मीडिया पर छा गया है और प्रदेश सरकार के एक मंत्री ने इसे चिढ़ पैदा करने वाला बताया है कि किसी महिला को खीझ दिलाने वाले तरीके से लगातार 14 सैकंड तक घूरने पर पुरुष को कानून के प्रावधानों के अनुसार जेल हो सकती है। प्रदेश के आबकारी आयुक्त रिषिराज सिंह ने कहा था, कानून में प्रावधान है कि किसी महिला को खीझ दिलाने वाले तरीके से लगातार 14 सैकंड तक घूरने वाले पुरुष को जेल की सजा हो सकती है। अगर ऐसा मामला है तो इसका (कानून के संबंधित प्रावधान का) इस्तेमाल किया जाए।
उन्होंने दो दिन पहले यहां एक चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित समारोह में यह टिप्पणी की। महिलाओं को उन्हें परेशान करने वाले गुंडा तत्वों से लड़ने की सलाह देते हुए सिंह ने उन्हें यह सुझाव भी दिया कि ऐसे तत्वों से रक्षा के लिए अपने बैग में चाकू और मिर्च का स्प्रे रखें। उन्होंने कहा, क्या आपके बैग में चाकू है? क्या आपके पास चिली स्प्रे है। सिंह के बयान पर सोशल मीडिया पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आईं, वहीं केरल के खेल मंत्री ई पी जयराजन ने इस बयान को चिढ़ पैदा करने वाला बताया।