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सुप्रीम कोर्ट तंबाकू पैकेटों पर सचित्र चेतावनी की याचिका पर सुनवाई करेगा

 Reported By: IANS
 Published : Dec 22, 2017 01:36 pm IST,  Updated : Dec 22, 2017 01:36 pm IST

अदालत ने एनजीओ की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील आनंद ग्रोवर और वकील ऐश्वर्या भाटी के इस मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई करने के आग्रह के बाद यह बात कही।

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Supreme Court to hear plea on pictorial warning on tobacco products

नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय सिगरेट और अन्य तंबाकू पदार्थो के पैकेटों के 85 फीसदी हिस्से पर सचित्र चेतावनी को कम करने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह इलाहाबाद के वरिष्ठ अधिवक्ता उमेश नारायण और 'हेल्थ फॉर मिलियंस' एनजीओ द्वारा दायर याचिकाओं पर दोपहर 3.30 बजे सुनवाई करेगा।

अदालत ने एनजीओ की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील आनंद ग्रोवर और वकील ऐश्वर्या भाटी के इस मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई करने के आग्रह के बाद यह बात कही।

वर्ष 2014 के नियमों के अनुसार, सिगरेट और अन्य तंबाकू पदार्थो के पैकेटों के 85 फीसदी हिस्से पर सचित्र चेतावनी मौजूद होनी चाहिए।

लेकिन भाटी ने कहा कि उच्च न्यायालय ने इसे 85 फीसदी से घटाकर 40 फीसदी कर दिया था।

भाटी ने कहा कि 2014 सिगरेट और अन्य तंबाकू पदार्थ (पैकेजिंग और लेबलिंग) संशोधन नियम एक अप्रैल, 2016 से लागू हुआ था।

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