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उत्तर प्रदेश में फिलहाल नहीं लगेगा लॉकडाउन, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के पक्ष में सुनाया फैसला

Edited by: IndiaTV Hindi Desk Published : Apr 20, 2021 12:53 pm IST, Updated : Apr 20, 2021 12:57 pm IST

उत्तर प्रदेश में फिलहाल लॉकडाउन नहीं लगने जा रहा है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की थी उसपर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया है।

Uttar Pradesh Lockdown Supreme Court Decision उत्तर प्रदेश में नहीं लगेगा लॉकडाउन, सुप्रीम कोर्ट ने - India TV Hindi
Image Source : PTI उत्तर प्रदेश में नहीं लगेगा लॉकडाउन, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के पक्ष में सुनाया फैसला

नई दिल्ली. उत्तर प्रदेश में फिलहाल लॉकडाउन नहीं लगने जा रहा है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की थी उसपर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया है। सोमवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने देर रात बताया कि उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में आज सुबह याचिका दाखिल की गई और अब सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर अंतरिम रोक लगाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के पक्ष में अपना फैसला दिया। इस मामले पर अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी।

गौरतलब है उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदेश सरकार को राज्य के सबसे अधिक प्रभावित पांच शहरों- प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर और गोरखपुर में आगामी 26 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन लगाने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजित कुमार की पीठ ने प्रदेश में पृथकता केन्द्रों की स्थिति को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश पारित किया। अदालत ने हालांकि स्पष्ट किया कि वह अपने आदेश के जरिए राज्य में पूर्ण लॉकडाउन नहीं थोप रही है। पीठ ने कहा, “हमारा विचार है कि मौजूदा समय के परिदृश्य को देखते हुए यदि लोगों को उनके घरों से बाहर जाने से एक सप्ताह के लिए रोक दिया जाता है तो कोरोना संक्रमण की श्रृंखला तोड़ी जा सकती है और इससे अगली पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मियों को भी कुछ राहत मिलेगी।” 

सरकार ने अदालत के इस निर्णय पर अपनी मंशा जाहिर करते हुए एक बयान में कहा कि संक्रमण की रोकथाम के लिए अनेक निर्णय लेकर उन्हें लागू किया गया है। इसके तहत निषिद्ध क्षेत्रों के प्रावधानों को सख्ती से लागू किया गया है। सभी जिलों में रात्रि कर्फ्यू के साथ-साथ आगामी 15 मई तक पूरे प्रदेश में रविवार को साप्ताहिक पूर्णबंदी घोषित की गई है। सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि सार्वजनिक आयोजन में खुले स्थान पर अधिकतम 100 व्यक्ति तथा बन्द स्थान पर अधिकतम 50 व्यक्तियों की सीमा तथा पूर्ण कोविड प्रोटोकॉल के पालन के साथ इजाजत दी गई है। किसी भी धार्मिक स्थल में एक समय में पांच से अधिक लोगों की मौजूदगी पर पाबंदी लगाई गई है। रेलवे स्टेशन, बस अड्डों तथा एयरपोर्ट पर लोगों की इंफ्रारेड थर्मामीटर तथा पल्स ऑक्सीमीटर से स्क्रीनिंग तथा लक्षण के आधार पर टेस्टिंग प्रभावी ढंग से जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार ‘टेस्ट, ट्रेस, ट्रीट’ के लक्ष्य के साथ कोविड-19 पर नियंत्रण के प्रभावी प्रयास कर रही है। उपचार व्यवस्था को सुदृढ़ रखने के लिए प्रदेश सरकार युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। इन तमाम प्रयासों के मद्देनजर संपूर्ण लॉकडाउन पर सरकार फिलहाल विचार नहीं कर रही है।

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