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BSF का क्षेत्रीय अधिकार बढ़ाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, पंजाब सरकार ने दाखिल की याचिका

 Edited By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Dec 11, 2021 11:25 pm IST,  Updated : Dec 11, 2021 11:25 pm IST

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संदर्भ में 11 अक्टूबर को एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें जुलाई, 2014 के प्रावधान में संशोधन किया गया था।

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BSF का क्षेत्रीय अधिकार बढ़ाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, पंजाब सरकार ने दाखिल की याचिका Image Source : PTI/FILE

Highlights

  • पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका
  • BSF का क्षेत्रीय अधिकार बढ़ाने के फैसले को दी चुनौती
  • नवजोत सिंह सिद्धू ने राज्य सरकार की कानूनी टीम को दी बधाई

नई दिल्ली: पंजाब सरकार ने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को असम, पश्चिम बंगाल और पंजाब में अंतरराष्ट्रीय सीमा से पहले के 15 किलोमीटर की तुलना में 50 किलोमीटर के बड़े हिस्से में तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी का अधिकार देने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का रुख किया है। प्रदेश सरकार ने अपनी याचिका में कहा कि बीएसएफ का क्षेत्रीय अधिकार बढ़ाना राज्यों के संवैधानिक अधिकारक्षेत्र का अतिक्रमण है।

पंजाब सरकार ने कहा, “यह प्रतिवेदित किया जाता है कि 11 अक्टूबर, 2021 की अधिसूचना संविधान के विपरीत है क्योंकि यह भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-2 की प्रविष्टि 1 और 2 के उद्देश्य को निष्फल करती है और सार्वजनिक व्यवस्था एवं आंतरिक शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक या संबंधित मुद्दों पर कानून बनाने के वादी के पूर्ण अधिकार का अतिक्रमण करती है।” 

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संदर्भ में 11 अक्टूबर को एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें जुलाई, 2014 के प्रावधान में संशोधन किया गया था। केंद्र ने पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में, बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया गया था जबकि पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले गुजरात में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र के दायरे को 80 किलोमीटर से घटाकर 50 किलोमीटर किया गया था।

हालांकि, राजस्थान में इसमें कोई बदलाव किए बिना इसे 50 किलोमीटर ही रखा गया है। इस मुद्दे को लेकर विवाद खड़ा हो गया क्योंकि विपक्ष शासित पंजाब और पश्चिम बंगाल ने इस कदम की निंदा की तथा संबंधित राज्य विधानसभाओं ने केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया।

सिद्धू का बयान

कांग्रेस की पंजाब इकाई के प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू ने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) का क्षेत्राधिकार बढ़ाने के केंद्र के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख करने पर शनिवार को राज्य सरकार की कानूनी टीम को बधाई दी। 

सिद्धू ने ट्वीट किया, ‘‘मैं बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने की अधिसूचना के खिलाफ मूल वाद दायर कर माननीय उच्चतम न्यायालय का सबसे पहले रुख करने के लिए पंजाब और उसकी कानूनी टीम को बधाई देता हूं।’’ 

पंजाब के महाधिवक्ता डी एस पटवालिया ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत उच्च्तम न्यायालय में एक मूल वाद दायर किया गया है। उन्होंने कहा कि पंजीयक के समक्ष शुक्रवार को वाद सूचीबद्ध किया गया और केंद्र सरकार को एक नोटिस जारी किया गया है, जिस पर 28 दिन के भीतर जवाब देने को कहा गया है।

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