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Manipur News: मणिपुर सरकार का निर्देश, राष्ट्र-विरोधी एजेंडा चलाने वाले 'सोशल मीडिया ग्रुप' छोडें कर्मचारी

 Edited By: Shashi Rai @km_shashi
 Published : Aug 11, 2022 02:36 pm IST,  Updated : Aug 11, 2022 02:36 pm IST

Manipur News: पत्र में कहा गया है, ''जानकारी मिली है कि कई वरिष्ठ अधिकारियों सहित कई सरकारी अधिकारी अनजाने में या जानबूझकर इन समूहों के सदस्य हैं, जो इस तरह के अलगाववादी, राष्ट्र-विरोधी, राज्य-विरोधी, असामाजिक और विभाजनकारी एजेंडे को आगे बढ़ाने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं।''

Manipur Chief Minister N Biren Singh- India TV Hindi
Manipur Chief Minister N Biren Singh Image Source : FILE PHOTO

Highlights

  • मणिपुर सरकार ने कर्मचारियों को लिखा पत्र
  • राष्ट्र-विरोधी एजेंडा चलाने वाले 'सोशल मीडिया ग्रुप' छोड़ने का दिया निर्देश

Manipur News: मणिपुर सरकार ने अपने कर्मचारियों को उन सोशल मीडिया ग्रुप से बाहर निकलने का निर्देश दिया है, जो 'अलगाववादी', 'राष्ट्र-विरोधी' और 'सांप्रदायिक' एजेंडे के प्रचार में लिप्त हैं। विशेष सचिव (गृह) एच. ज्ञान प्रकाश ने बुधवार देर रात जारी एक पत्र में कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को 12 अगस्त शाम छह बजे तक व्हाट्सएप और फेसबुक पर ऐसे समूहों से बाहर निकलना होगा। पत्र में कहा गया है, ''यह देखा गया है कि सोशल मीडिया मंच जैसे फेसबुक, व्हाट्सऐप आदि पर कई औपचारिक और अनौपचारिक समूह अलगाववादी, राष्ट्र-विरोधी, राज्य-विरोधी, असामाजिक, सांप्रदायिक और विभाजनकारी एजेंडे को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, जिनसे राज्य के मौजूदा शांतिपूर्ण सामाजिक सद्भाव और कानून-व्यवस्था की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है।''

लोगों को भड़काने की हो रही कोशिश

पत्र में कहा गया है, ''जानकारी मिली है कि कई वरिष्ठ अधिकारियों सहित कई सरकारी अधिकारी अनजाने में या जानबूझकर इन समूहों के सदस्य हैं, जो इस तरह के अलगाववादी, राष्ट्र-विरोधी, राज्य-विरोधी, असामाजिक और विभाजनकारी एजेंडे को आगे बढ़ाने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं।'' पत्र में कहा गया है कि इन समूहों के सदस्य, अपने संबंधित एजेंडे को फैलाने और आगे बढ़ाने के लिए, झूठी सूचना, अभद्र भाषा और वीडियो के प्रचार में लिप्त हैं, और ऐसी जानकारी भी साझा करते हैं जो सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए। 

समूहों से बाहर नहीं निकलने पर होगी कार्रवाई

सरकार ने अपने कर्मचारियों से कहा कि ऐसे समूहों से बाहर नहीं निकलने पर अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम 1968 और केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम 1964 के कुछ प्रावधानों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। आदिवासी बहुल पर्वतीय जिलों के लिए अधिक स्वायत्तता की मांग को लेकर पिछले सप्ताह राज्य के कुछ हिस्सों में हिंसा भड़क गई थी, जिसके बाद सरकार ने दो दिनों से अधिक समय के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया था। 

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