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बेंगलुरु पुलिस ने BJP प्रमुख जेपी नड्डा, अमित मालवीय को भेजा समन, कहा-7 दिनों के भीतर उपस्थित हों

बेंगलुरु पुलिस ने भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा और भाजपा के आईटी सेल प्रमुख जेपी मालवीय को विवादास्पद वीडियो के मामले में समन भेजा है। पुलिस ने दोनों नेताओं को सात दिनों के भीतर उपस्थित होने को कहा है।

Edited By: Kajal Kumari @lallkajal
Published : May 08, 2024 20:07 IST, Updated : May 08, 2024 20:07 IST
jp nadda amit malviya- India TV Hindi
Image Source : FILE PHOTO जेपी नड्डा और अमित मालवीय

लोकसभा चुनाव के बीच बेंगलुरु पुलिस ने बुधवार को पार्टी की कर्नाटक राज्य इकाई द्वारा एक्स पर पोस्ट किए गए एक विवादास्पद वीडियो को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) प्रमुख जेपी नड्डा और भाजपा के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय को नोटिस जारी किया है। भाजपा के दोनों नेताओं को सात दिनों के भीतर बेंगलुरु पुलिस के सामने पेश होने के लिए कहा है। बता दें कि दोनों नेताओं को ये नोटिस उस एनिमेटेड क्लिप के संबंध में भेजा गया है जिसे लेकर रविवार को बेंगलुरु के हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई गई है। इस क्लिप में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा दलितों, आदिवासियों और अन्य पिछड़े वर्गों की अनदेखी करते हुए मुसलमानों को धन वितरित करने का व्यंग्यपूर्ण वर्णन दिखाया गया था। 

कांग्रेस नेता रमेश बाबू ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 505 (2) (सार्वजनिक उत्पात मचाने वाला बयान) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 (वर्गों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना) के तहत नड्डा, मालवीय और पार्टी की कर्नाटक इकाई के प्रमुख बीवाई विजयेंद्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। 

पुलिस ने नड्डा और मालवीय को भेजा है समन

पुलिस द्वारा भेजे गए मालवीय और नड्डा को संबोधित किए गए समन में कहा गया है, “आपको सूचित किया जाता है कि 5 मई, 2024 को रमेश बाबू ने हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कर्नाटक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बी वाई विजयेंद्र के निर्देश पर आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय द्वारा संचालित एक वीडियो की सामग्री को आदर्श आचार संहिता के दौरान 4 मई 2024 को भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक सोशल नेटवर्क @bjp4karnataka के 'X' प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया गया था, जो एससी/एसटी समुदाय के सदस्यों के खिलाफ शत्रुता, घृणा और दुर्भावना को उकसाने वाला माना जाता है।  

इसमें आगे कहा गया, “इसलिए, हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में एफआईआर नंबर के तहत एक एफआईआर दर्ज की गई है। 95/2024, आरपी अधिनियम की धारा 125 और आईपीसी की धारा 505(2) के तहत, एक जांच चल रही है। तदनुसार, आपको यह नोटिस प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में सुबह 11.00 बजे अधोहस्ताक्षरी जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

चुनाव आयोग ने एक्स को दिया था वीडियो हटाने का निर्देश

मंगलवार को, कर्नाटक में मतदान समाप्त होने से दो घंटे से भी कम समय में, चुनाव आयोग ने एक्स को विवादास्पद वीडियो हटाने का निर्देश दिया था। चुनाव आयोग ने कहा था कि “हमने वीडियो को हटाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लिखा है। हम एक्स की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार मीना ने कहा कि भाजपा कर्नाटक प्रमुख बीवाई विजयेंद्र से टिप्पणी के लिए संपर्क किया गया, हालांकि, वह उपलब्ध नहीं थे।

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