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संसद में आज हंगामे के आसार, नया इनकम टैक्स बिल और वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट होगी पेश

वक़्फ़ संशोधन बिल पर गठित JPC की रिपोर्ट 30 जनवरी को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की सौंपी गई थी। समिति की 655 पृष्ठों वाली इस रिपोर्ट को बहुमत से स्वीकार किया था, जिसमें बीजेपी के सदस्यों द्वारा दिए गए सुझाव समाहित हैं।

Reported By : Devendra Parashar Edited By : Niraj Kumar Published : Feb 13, 2025 9:19 IST, Updated : Feb 13, 2025 9:29 IST
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Image Source : PTI संसद

नई दिल्ली: संसद में आज का दिन हंगामेदार रह सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल पेश करेंगी। इस बिल को केंद्रीय कैबिनेट से मंज़ूरी मिल चुकी है। वहीं वक़्फ़ संशोधन बिल पर गठित JPC की रिपोर्ट भी लोकसभा और राज्यसभा के पटल पर रखी जाएगी। लोकसभा की कार्यवाही सूची के अनुसार, समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल विधेयक से संबंधित रिपोर्ट और साक्ष्यों का रिकॉर्ड सदन के पटल पर रखेंगे। यह रिपोर्ट राज्यसभा के पटल पर भी रखी जाएगी। 

बजट सत्र के पहले चरण का आज आखिरी दिन

बता दें कि संसद के वर्तमान बजट सत्र के पहले चरण का आज आखिरी कामकाजी दिन है। वक़्फ़ संशोधन बिल पर गठित JPC की  की रिपोर्ट गत 30 जनवरी को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की सौंपी गई थी। समिति की 655 पृष्ठों वाली इस रिपोर्ट को बहुमत से स्वीकार किया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्यों द्वारा दिए गए सुझाव समाहित हैं। विपक्षी सदस्यों ने इसे असंवैधानिक करार दिया था और आरोप लगाया था कि यह कदम वक्फ बोर्डों को बर्बाद कर देगा।

44 प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव 

भाजपा सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया था कि पिछले साल अगस्त में लोकसभा में पेश किया गया विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में आधुनिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाने का प्रयास करेगा। समिति ने भाजपा सदस्यों द्वारा प्रस्तावित सभी संशोधनों को स्वीकार कर लिया था और विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को खारिज कर दिया था। समिति में शामिल विपक्षी सदस्यों ने वक्फ (संशोधन) विधेयक के सभी 44 प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव रखा था और दावा किया था कि समिति की ओर से प्रस्तावित कानून विधेयक के ‘‘दमनकारी’’ चरित्र को बरकरार रखेगा और मुस्लिमों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने का प्रयास करेगा। 

आठ अगस्त, 2024 को जेपीसी में भेजा गया था

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 को केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रीजीजू द्वारा लोकसभा में पेश किए जाने के बाद आठ अगस्त, 2024 को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेजा गया था। विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों को विनियमित और प्रबंधित करने से जुड़े मुद्दों और चुनौतियों का समाधान करने के लिए वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन करना है।

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