Thursday, April 25, 2024
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MP News: नर्सरी में पढ़ने वाली बच्ची को स्कूल बस के ड्राइवर ने बनाया अपने हवस का शिकार, आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा

MP News: मामले में पुलिस ने बस चालक और एक महिला अटेंडेंट को गिरफ्तार किया है, जो बच्ची के माता-पिता के अनुसार पिछले बृहस्पतिवार को हुई इस घटना के समय वाहन के अंदर मौजूद थी।

Shashi Rai Edited By: Shashi Rai @km_shashi
Published on: September 13, 2022 12:46 IST
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Highlights

  • भोपाल में नर्सरी में पढ़ने वाली बच्ची का हुआ रेप
  • पुलिस ने बस चालक और एक महिला अटेंडेंट को गिरफ्तार किया है

MP News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नर्सरी में पढ़ने वाली साढ़े तीन साल की एक छात्रा के साथ उसकी स्कूल बस के ड्राइवर द्वारा कथित तौर पर रेप करने का मामला सामने आया है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले में पुलिस ने बस चालक और एक महिला अटेंडेंट को गिरफ्तार किया है, जो बच्ची के माता-पिता के अनुसार पिछले बृहस्पतिवार को हुई इस घटना के समय वाहन के अंदर मौजूद थी। घटना के वक्त शहर के एक प्रमुख निजी स्कूल में पढ़ने वाली यह बच्ची बस से घर लौट रही थी। अधिकारी के मुताबिक, जब बच्ची घर आई तो उसकी मां ने पाया कि किसी ने उसके कपड़े बदलकर उसके बस्ते में रखी दूसरी यूनिफॉर्म पहनाई थी। उन्होंने कहा कि इसके बाद मां ने अपनी बेटी की क्लास टीचर और स्कूल की प्रधानाध्यापिका से इस संबंध में बात की, लेकिन दोनों ने बच्ची के कपड़े बदलने से इनकार कर दिया।

बच्ची ने यौन दुर्व्यवहार करने की पहचान की

अधिकारी के अनुसार, बाद में बच्ची ने अपने गुप्तांग में दर्द की शिकायत की, जिसके बाद उसके माता-पिता ने उसे विश्वास में लिया और उसकी काउंसलिंग की। इस दौरान बच्ची ने उन्हें बताया किया कि बस चालक ने उसके साथ यौन दुर्व्यवहार किया और उसके कपड़े भी बदले। अधिकारी के मुताबिक, बच्ची के अभिभावक अगले दिन प्रबंधन से शिकायत करने स्कूल गए। इस दौरान बच्ची ने यौन दुर्व्यवहार करने वाले चालक की पहचान की। सहायक पुलिस आयुक्त निधि सक्सेना ने बताया कि लड़की के माता-पिता ने सोमवार को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मामले की जांच शुरू की गई। उन्होंने कहा कि बच्ची के माता-पिता की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार घटना के समय बस के अंदर एक महिला अटेंडेंट भी मौजूद थी। 

बस चालक और महिला अटेंडेंट गिरफ्तार

सक्सेना के मुताबिक, आरोपी बस चालक और महिला अटेंडेंट को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि दोनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376-एबी (12 साल से कम उम्र की लड़की के साथ बलात्कार) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। सक्सेना के अनुसार, पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि घटना कहां हुई। उन्होंने बताया कि पीड़िता की मेडिकल जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। इस मामले में प्रतिक्रिया जानने के लिए स्कूल की प्रधानाध्यापिका से संपर्क नहीं हो सका। 

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