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नए कोरोना वेरिएंट से सतर्क महाराष्‍ट्र सरकार, बिना टीके वालों की राज्य में एंट्री बंद, जारी की नई गाइडलाइन्स

 Written By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Nov 27, 2021 07:34 pm IST,  Updated : Nov 27, 2021 11:26 pm IST

दक्षिण अफ्रीका में कोविड-19 के एक नए संक्रामक स्वरूप के सामने आने के मद्देनजर मुंबई की महापौर किशोरी पेडनेकर ने शनिवार को कहा कि दक्षिण अफ्रीका से शहर में आने वाले सभी यात्रियों को पृथकवास में रहना होगा।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे- India TV Hindi
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे Image Source : PTI

Highlights

  • किसी भी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों को टीके की दोनों खुराकें लगी होनी चाहिए
  • दुकान, मॉल, थिएटर, इन जगहों पर लोगों को सर्विस देने वाले लोग पूरी तरह से वैक्सीनेटेड होने चाहिए
  • कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति पूरी तरह वैक्सीनेटेड होना चाहिए

मुंबई: साउथ अफ्रीका में मिले कोरोना वायरस संक्रमण के नए वेरिएंट के कारण पूरी दुनिया टेंशन में आ गई है। सभी देश अपने-अपने स्तर पर तैयारियां कर रहे हैं। भारत भी इसे लेकर सतर्क है। इसके साथ ही, कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ महाराष्ट्र भी प्रो एक्टिव है। महाराष्ट्र सरकार ने शनिवार को नई कोरोना गाइडलाइन्स जारी की हैं।

महराष्ट्र सरकार की नई कोरोना गाइडलाइन्स

  • किसी भी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों को टीके की दोनों खुराकें लगी होनी चाहिए। तभी वह हिस्सा ले सकते हैं। 

  • दुकान, मॉल, थिएटर, इन जगहों पर लोगों को सर्विस देने वाले लोग पूरी तरह से वैक्सीनेटेड होने चाहिए। 

  • कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति पूरी तरह वैक्सीनेटेड होना चाहिए।

  • दुनिया भर से आने वाले यात्रियों को भारत सरकार की गाइडलाइन्स फॉलो करनी होंगी।

  • देश के सभी हिस्सों से महाराष्ट्र में आने वाले लोगों को पूरी तरह वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाना होगा या 72 घंटे के दौरान की नेगेटिव RTPCR रिपोर्ट दिखानी होगी।

  • थिएटर, शादी का हॉल, सिनेमा हॉल, इन जगहों की कुल क्षमता के 50 फीसदी लोगों को ही अनुमति होगी।

  • पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर प्राइवेट कार में सफर के दौरान मास्क नहीं पहने पर 500 रुपये का फाइन लगेगा।

  • रुमाल को मास्क नहीं माना जाएगा। अगर कोई रुमाल को मास्क के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, तो उसपर भी फाइन लगेगा।

  • ऐसे स्थिति में ड्राइवर, कंडक्टर और हेल्पर पर भी 500 रुपये का दंड लगाया जाएगा। साथ ही, वाहन मालिक पर 10000 रुपये का फाइन लगेगा।

पूरी तरह वैक्सीनेटेड लोगों की तीन कैटेगरी

गौरतलब है कि महाराष्ट्र सरकार ने पूरी तरह वैक्सीनेटेड लोगों को तीन कैटेगरी में रखा है। पहली कैटेगरी में वह लोग हैं, जिन्होंने अपनी दोनों डोज ले ली हैं और दूसरी डोज लिए हुए 14 दिन बीत गए हैं। ऐसे लोग पूरी तरह वैक्सीनेटेड माने जाएंगे। वहीं, दूसरी कैटेगरी में वह लोग पूरी तरह वैक्सीनेटेड माने जाएंगे, जिन्हें किसी भी मेडिकल कारण के चलते कोरोना टीका नहीं लगाया जा सकता। ऐसे में उन्हें किसी वैलिड मेडिकल प्रैक्टिशनर से एक सर्टिफिकेट लेना होगी। और, तीसरी कैटेगरी में 18 साल से कम उम्र के युवाओं को रखा गया है, जिनके लिए अभी वैक्सीनेशन शुरू नहीं किया गया है।

दक्षिण अफ्रीका से आने वाले यात्रियों को मुंबई पहुंचने पर पृथकवास में रहना होगा

दक्षिण अफ्रीका में कोविड-19 के एक नए संक्रामक स्वरूप के सामने आने के मद्देनजर मुंबई की महापौर किशोरी पेडनेकर ने शनिवार को कहा कि दक्षिण अफ्रीका से शहर में आने वाले सभी यात्रियों को पृथकवास में रहना होगा। उन्होंने बताया कि इन यात्रियों के नमूने जीनोम अनुक्रमण के लिए भेजे जाएंगे। उन्होंने कहा, ‘‘विदेशों में कोरोना वायरस का खतरा बढ़ गया है इसलिए बाहर से आने वाले लोगों को जीनोम जांच से गुजरना होगा।’’

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