
मुंबई: महाराष्ट्र की किसी भी जेल में अगर किसी कैदी की मौत होती होती है तो उसके मुआवजे को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल, आज महाराष्ट्र सरकार ने एक कैबिनेट बैठक की है। इस बैठक में फैसला लिया गया कि अगर महाराष्ट्र पुलिस की कैद में अगर किसी आरोपी की मौत होती है तो गिरफ्तार आरोपी के परिवार को महाराष्ट्र सरकार मुआवजा देगी। जल्द ही महाराष्ट्र सरकार इस संदर्भ में मुआवजे की रकम का ड्राफ्ट भी तैयार करेगी। महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले से पुलिस हिरासत में मरने वाले कैदियों के परिजनों को बड़ी राहत मिलने वाली है।
कैबिनेट बैठक में लिया फैसला
बता दें कि पुलिस हिरासत में मौतों की खबरें सामने आती रहती हैं। देश के अलग-अलग राज्यों में ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। वहीं अब महाराष्ट्र की सरकार ने इसे लेकर बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट की बैठक में इस बात पर मंजूरी बनी है कि अगर किसी कैदी की पुलिस हिरासत में मौत होती है तो उसके परिजनों को सरकार की ओर से मुआवजा दिया जाएगा। इसके लिए जल्द ही महाराष्ट्र सरकार मुआवजे की रकम का ड्राफ्ट तैयार करने वाली है।
सोमनाथ सूर्यवंशी की हुई थी मौत
बता दें कि पिछले साल 15 दिसंबर को महाराष्ट्र के सोमनाथ सूर्यवंशी (35) की एक सरकारी अस्पताल में न्यायिक हिरासत के दौरान मौत हो गई थी। सोमनाथ सूर्यवंशी को कांच के बक्से में रखी संविधान की प्रति को नुकसान पहुंचाने के लिए हिरासत में लिया गया था। हालांकि पुलिस ने इस घटना पर कहा था कि सोमनाथ सूर्यवंशी की मौत बीमारी की वजह से हुई थी। इस मामले पर महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की थी।
पुलिस को ठहराया जिम्मेदार
इसके अलावा महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग (MSHRC) ने इस मामले में कहा, "मजिस्ट्रेट जांच की रिपोर्ट के अवलोकन से पता चलता है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि सूर्यवंशी पर परभणी के नव मोंढा पुलिस थाने में हमला किया गया था।" मजिस्ट्रेट ने अपनी जांच रिपोर्ट में पुलिस अधिकारियों को ही सोमनाथ सूर्यवंशी की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया था। इस मामले में MSHRC ने राज्य सरकार और पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी किया और इस मामले में उनसे रिपोर्ट तलब की थी।
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