नयी दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र की चार बीमा कंपनियों ने पिछले एक साल के दौरान एक लाख लोगों को मानसिक रोग से संबंधित बीमा कवर उपलब्ध कराया है। मानसिक स्वास्थ्य सेवा कानून, 2017 पिछले साल 29 मई से लागू हुआ है। इस कानून के तहत प्रावधान है कि सभी बीमा कंपनियों को मानसिक बीमारी के इलाज के लिए अन्य बीमारियों की तरह ही चिकित्सा बीमा उपलब्ध कराना होगा। अन्य बीमारियों में जिस आधार पर बीमा कवर उपलब्ध कराया जाता है, मानसिक रोग भी उसी आधार पर कवर उपलब्ध कराना होगा।
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अगस्त, 2018 में भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने बीमा कंपनियों से कानून के इस प्रावधान का अनुपालन करने को कहा था। वित्त मंत्रालय द्वारा लोकसभा को उपलब्ध कराई गई सूचना में कहा गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों ने सूचित किया है कि देशभर में करीब एक लाख लोगों को मानसिक रोग के इलाज का बीमा कवर दिया गया है।
इरडा ने कहा कि पिछले साल अगस्त में उसने इस बारे में सर्कुलर जारी किया था। उसके बाद 110 ऐसे उत्पादों को मंजूरी दी गई है जो मानसिक रोग को कवर करते हैं।