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GST की दिशा में एक और कदम : मंत्रिमंडल ने उपकर, अधिभार खत्म करने के संशोधन मंजूर किए

 Written By: Manish Mishra
 Published : Mar 23, 2017 09:00 am IST,  Updated : Mar 23, 2017 09:00 am IST

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने GST लागू करने की दिशा में सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क अधिनियम में उपकर और अधिभार से जुड़े संशोधनों को मंजूरी दे दी है।

GST की दिशा में एक और कदम : मंत्रिमंडल की बैठक में उपकर, अधिभार खत्म करने के संशोधन हुए मंजूर- India TV Hindi
GST की दिशा में एक और कदम : मंत्रिमंडल की बैठक में उपकर, अधिभार खत्म करने के संशोधन हुए मंजूर

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) को लागू करने की दिशा में सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क अधिनियम में उपकर और अधिभार से जुड़े संशोधनों को मंजूरी प्रदान कर इन्हें खत्म करने का रास्ता साफ कर दिया। अभी विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर ये लगाए जाते हैं।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया। इसके बाद सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के विभिन्न प्रावधानों को संशोधित किया जाएगा। इसमें आयात-निर्यात, अधिनियम के उल्लंघन इत्यादि के प्रावधान संशोधित होंगे और इसके कई प्रावधानों को खत्म भी कर दिया जाएगा जिसमें करों की विविधता का प्रावधान भी है।

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मंत्रिमंडल ने सीमा शुल्क अधिनियम 1962, सीमा शुल्क दर अधिनियम 1975 और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 में संशोधनों को मंजूरी प्रदान की है।

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