
EPF support scheme extended
नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक सीमित आकार तक की इकाइयों में नियोक्ताओं और कर्मचारियों के हिस्से का भविष्य निधि में भुगतान सरकार की तरफ से किए जाने की योजना तीन महीने यानी अगस्त तक के लिये बढ़ाने के प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दे दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल मई में इस योजना को अगस्त तक बढ़ाने की घोषणा की थी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘मंत्रिमंडल ने योजना अगस्त तक बढ़ाये जाने का मंजूरी दे दी जिसके तहत सरकार कर्मचारियों और नियोक्ताओं का भविष्य निधि में योगदान राशि देगी।’’ यह योजना उन प्रतिष्ठानों के लिये है जहां कर्मचारियों की संख्या 100 तक है तथा उनमें से 90 प्रतिशत का मासिक वेतन 15,000 रुपये से अधिक नहीं है।
सरकार ने कोविड-19 संकट और उसकी रोकथाम के लिये लगाये गये ‘लॉकडाउन’ से छोटे प्रतिष्ठानों और उसमें काम करने वाले कर्मचारियों को राहत देने के लिये यह कदम उठाया है। सरकार ने 25 मार्च को ‘लॉकडाउन’ की घोषणा की थी। सीतारमण ने मई में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कर्मचारियों और नियोक्ताओं को राहत देने के लिये योजना अगस्त तक बढ़ाने की घोषणा की थी। इसके तहत सरकार कर्मचारियों और नियोक्ताओं के दोनों के भविष्य निधि में योगदान यानी पूरा 24 प्रतिशत योगदान सरकार अगस्त तक देगी। इससे 3.67 लाख नियोक्ताओं और 72.22 लाख कर्मचारियों को राहत मिलेगी। जावड़ेकर ने कहा कि निर्णय कर्मचारियों और नियोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखकर किया गया। इससे एक तरफ जहां कर्मचारियों के पास वेतन के रूप में ज्यादा पैसा आएगा वहीं नियोक्ताओं को भविष्य निधि बकाया के भुगतान में राहत मिलेगी। इससे पहले, यह लाभ मार्च, अप्रैल और मई के वेतन में दिया गया था। अब यह लाभ जून, जुलाई और अगस्त, 2020 के वेतन में मिलेगा।