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मोबाइल के IMEI नंबर से की छेड़छाड़ तो हो जाएगी तीन साल की जेल

 Written By: Manoj Kumar @kumarman145
 Published : Sep 24, 2017 06:21 pm IST,  Updated : Sep 24, 2017 06:21 pm IST

अधिसूचना में कहा गया किसी भी मोबाइल के अंतरराष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान IMEI नंबर में जानबूझाकर छेड़खानी, बदलाव या उसे मिटाना अवैध है।

मोबाइल के IMEI नंबर से की छेड़छाड़ तो हो जाएगी तीन साल की जेल- India TV Hindi
मोबाइल के IMEI नंबर से की छेड़छाड़ तो हो जाएगी तीन साल की जेल

नई दिल्ली सरकार ने मोबाइल के आईएमईआई (IMEI) नंबर में छेड़छाड़ को दंडनीय अपराध बना दिया है जिसमें दोषी पाये जाने पर तीन साल तक की जेल हो सकती है। सरकार ने मोबाइल चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए यह कदम उठाया है। IMEI नंबर किसी भी मोबाइल के लिए 15 अंकों की विशिष्ट डिजिटल संख्या होती है।

दूरसंचार विभाग ने इस बारे में एक अधिसूचना 25 अगस्त को जारी की थी। इस कदम से फर्जी IMEI नंबर से जुड़े मुद्दों पर काबू पाने व खोए मोबाइल फोनों का पता लगाने में मदद मिलने की उम्मीद है। अधिसूचना में कहा गया किसी भी मोबाइल के अंतरराष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान IMEI नंबर में जानबूझाकर छेड़खानी, बदलाव या उसे मिटाना अवैध है।

नये नियम को मोबाइल उपकरण पहचान संख्या में छेड़छाड़ निरोधक नियम 2017 नाम दिया गया है। ये नियम इंडियन टेलीग्राफ कानून की धारा सात व धारा 25 के संयोजन से बनाया गया है। इस बीच दूरसंचार विभाग एक नयी प्रणाली भी लागू कर रहा है जिसके तहत किसी भी नेटवर्क के खोए गए और चोरी हुए मोाबइल की सभी सेवाएं बंद की जा सकेंगी भले ही उसके सिम या IMEI नंबर को बदल दिया जाए।

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