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NPPA ने किया बड़ा खुलासा, गुरुग्राम के फोर्टिस ने डेंगू मरीज के परिवार से 1700% तक अधिक राशि वसूली

 Edited By: Manish Mishra
 Published : Dec 16, 2017 12:17 pm IST,  Updated : Dec 16, 2017 12:17 pm IST

राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने कहा कि गुरूग्राम स्थित फोर्टिस हॉस्पिटल ने डेंगू के एक मरीज के इलाज में काम आई दवाओं व अन्य कंज्‍यूमेबल आइटम पर 1700 प्रतिशत तक अधिक मार्जिन वसूला।

Fortis Hospital Gurugram- India TV Hindi
Fortis Hospital Gurugram

नई दिल्ली राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने कहा कि गुरूग्राम स्थित फोर्टिस हॉस्पिटल ने डेंगू के एक मरीज के इलाज में काम आई दवाओं व अन्य कंज्‍यूमेबल आइटम पर 1700 प्रतिशत तक अधिक मार्जिन वसूला। इस रोगी का बाद में निधन हो गया था। NPPA ने कहा है कि फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट, गुरूग्राम ने एक ‘थ्रीवे स्टॉप कॉक’ के क्रय मूल्य पर 1737 प्रतिशत तक का मार्जिन वसूला। इसी तरह कंज्‍यूमेबल आइटम का क्रय मूल्य जहां 5.77 रुपए था, अस्पताल ने उसके लिए 106 रुपए प्रति इकाई वसूले। यहां कंज्‍यूमेबल आइटम में सीरिंज, दस्ताने व तौलिया आदि शामिल हैं।

यह मामला 7साल की एक बच्ची की डेंगू से हुई मौत से जुड़ा है। अस्पताल पर बच्ची के परिवार से अनाप-शनाप बिल वसूलने का आरोप है। NPPA ने फोर्टिस हेल्थकेयर से कहा था कि वह इस मामले में बिलों की प्रति उपलब्ध करवाए।

NPPA ने एक और उदाहरण में कहा है कि इस अस्पताल ने डोटामिन 200 एमजी की प्रति इकाई 287.50 रुपए में बेची जबकि इसकी क्रय मूल्य केवल 28.35 रुपए है। यानी अस्पताल ने इस दवा पर 914 प्रतिशत मार्जिन वसूला।

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