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चालू वित्‍त वर्ष की पहली तिमाही में इनडायरेक्‍ट टैक्‍स कलेक्‍शन 30% बढ़ा, RBI ने चार सहकारी बैंकों पर लगाया जुर्माना

 Written By: Abhishek Shrivastava
 Published : Aug 16, 2016 09:19 pm IST,  Updated : Aug 16, 2016 09:19 pm IST

पहली तिमाही में इनडायरेक्‍ट टैक्‍स कलेक्‍शन में 30.8 फीसदी की वृद्धि हुई है। इस अवधि में इनडायरेक्‍ट टैक्‍स कलेक्‍शन 1,99,970 करोड़ रुपए रहा

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चालू वित्‍त वर्ष की पहली तिमाही में इनडायरेक्‍ट टैक्‍स कलेक्‍शन 30% बढ़ा, RBI ने चार सहकारी बैंकों पर लगाया जुर्माना

मुंबई। वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में इनडायरेक्‍ट टैक्‍स कलेक्‍शन में 30.8 फीसदी की वृद्धि हुई है। एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि इस अवधि में इनडायरेक्‍ट टैक्‍स कलेक्‍शन 1,99,970 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में 1,52,740 करोड़ रुपए था।

जून तिमाही तक इस वित्त वर्ष के लिए अनुमानित वार्षिक टैक्‍स कलेक्‍शन का 25.7 फीसदी टैक्‍स कलेक्‍ट कर लिया गया है।

केंद्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क बोर्ड के चेयरमैन नजीब शाह ने यह जानकारी दी। जब उनसे पूछा गया कि क्या वित्त वर्ष 2016-17 के टैक्‍स कलेक्‍शन लक्ष्‍य को पूरा किया जा सकेगा तो उन्‍होंने कहा कि उन्हें यह लक्ष्य प्राप्त करने की उम्मीद है। अभी इस बारे में कुछ कहना जल्दबाजी होगी।

रिजर्व बैंक ने चार सहकारी बैंकों पर लगाया जुर्माना  

रिजर्व बैंक ने विभिन्न नियमों के उल्लंघन को लेकर चार सहकारी बैंकों पर नौ लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ने एक विज्ञप्ति में कहा कि उसने केवाईसी (अपने ग्राहक को जानो) नियमों के उल्लंघन तथा संदेहास्पद लेन-देन की पहचान एवं उसके बारे में सूचना देने से संबंधित जरूरतों को पूरा नहीं करने को लेकर को-ऑपरेटिव सिटी बैंक, गुवाहाटी पर पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।

केंद्रीय बैंक ने कहा कि पुणे जिले के इंदापुर अरबन को-ऑपरेटिव बैंक पर दो लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना केवाईसी: मनी लांड्रिंग से जुड़े नियमों का पालन नहीं करने पर लगाया गया है। जलगांव जिले के पचोरा स्थित श्री दादासाहेब गजमाल को-ऑपरेटिव बैंक पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना बिना पूर्व मंजूरी के अपनी संपत्ति पर परिवर्तित दर से शुल्क लगाने के लिए लगाया गया। तेलंगाना में हैदराबाद स्थित मॉडल को-ऑपरेटिव अरबन बैंक पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना ऋण के बारे में दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने को लेकर लगाया गया है।

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