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10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां दिल्ली में नहीं चलेंगी, NGT ने दिया आदेश

NGT ने गुरुवार को अपने आदेश में कहा है कि दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां नहीं चलेंगी। प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए NGT ने यह फैसला किया है।

Manoj Kumar Manoj Kumar @kumarman145
Updated on: September 14, 2017 13:48 IST
बड़ी खबर : 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां दिल्ली में नहीं चलेंगी, NGT ने दिया आदेश- India TV Paisa
बड़ी खबर : 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां दिल्ली में नहीं चलेंगी, NGT ने दिया आदेश

नई दिल्ली। डीजल की पुरानी गाड़ियां रखने वालों को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने बड़ा झटका दिया है। NGT ने गुरुवार को अपने आदेश में कहा है कि दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां नहीं चलेंगी। दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए NGT ने यह फैसला किया है। NGT के इस फैसले के बाद दिल्ली में पुरानी डीजल गाड़ियों का क्या होगा इसको लेकर आशंका पैदा हो गई है। NGT ने अप्रैल में ही इसको लेकर फैसला सुरक्षित कर लिया था।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल ने 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को लेकर केंद्र सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में कहा कि एक डीजल गाड़ी 24 पेट्रोल गाड़ियों और 40 सीएनजी गाड़ियों के बराबर प्रदूषण फैलाती है।

पिछले साल नवंबर में ही NGT ने 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को जब्त करने का आदेश सुनाना था, NGT ने वह आदेश एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत दिया था। इतना ही नहीं ट्रिब्यूनल ने ऐसी गाड़ियों के रजीस्ट्रेशन को भी रद्द करने का आदेश दिया था।

गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को लेकर कोर्ट का रुख लगातार सख्त होता जा रहा है। इसी साल सुप्रीम कोर्ट ने पहली अप्रैल से पुरानी BS-III तकनीक वाली गाड़ियों की बिक्री पर रोक लगा दी थी और BS-IV या इससे ऊपर की तकनीक वाली गाड़ियों की बिक्री की इजाजत दी थी। रोक लागू होने से 3 दिन पहले यह फैसला आया था, जिस वजह से देशभर में 3 दिन के दौरान BS-III तकनीक वाली गाड़ियों की बिक्री में जोरदार बढ़ोतरी देखने को मिली थी।

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