1. Hindi News
  2. पैसा
  3. बिज़नेस
  4. संयुक्त सचिव स्तर का अधिकृत अधिकारी किसी भी टेलिकॉम क्षेत्र में सेवाएं रोकने का दे सकता है निर्देश

संयुक्त सचिव स्तर का अधिकृत अधिकारी किसी भी टेलिकॉम क्षेत्र में सेवाएं रोकने का दे सकता है निर्देश

 Written By: Manish Mishra
 Published : Aug 13, 2017 07:42 pm IST,  Updated : Aug 13, 2017 07:42 pm IST

केंद्र या राज्य सरकार के गृह सचिव द्वारा अधिकृत संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी आपात स्थिति में किसी भी टेलिकॉम क्षेत्र में सेवाएं रोकने का निर्देश दे सकता है।

संयुक्त सचिव स्तर का अधिकृत अधिकारी किसी भी टेलिकॉम क्षेत्र में सेवाएं रोकने का दे सकता है निर्देश- India TV Hindi
संयुक्त सचिव स्तर का अधिकृत अधिकारी किसी भी टेलिकॉम क्षेत्र में सेवाएं रोकने का दे सकता है निर्देश

नई दिल्ली। केंद्र या राज्य सरकार के गृह सचिव द्वारा अधिकृत संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी आपात स्थिति में किसी भी टेलिकॉम क्षेत्र में सेवाएं रोकने का निर्देश दे सकता है। इस बारे में नए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। सरकार ने पिछले सप्ताह टेलिकॉम सेवाओं के अस्थाई स्थगन (लोक आपात और लोक सुरक्षा) नियम, 2017 को अधिसूचित किया है। इसमें केंद्र और राज्य सरकारों के गृह सचिव को किसी क्षेत्र में दूरसंचार सेवाएं रोकने के लिए अधिकृत किया गया है।

यह भी पढ़ें : मुखौटा कंपनियों के मामले में सिनेमा जगत, बिल्डर और ब्रोकर जांच के घेरे में, Sebi ने तेज की कार्रवाई

आदेश में कहा गया है कि,

किसी अपरिहार्य स्थिति में जहां आदेश प्राप्त करना व्यावहारिक नहीं है, में केंद्रीय गृह सचिव या राज्य गृह सचिव द्वारा अधिकृत संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी ऐसा आदेश जारी कर सकता है।

सरकार किसी राज्य या देश में तनाव वाली स्थिति में कानून एवं व्यवस्था कायम करने के लिए टेलिकॉम सेवाएं रोक सकती है। किसी अधिकृत अधिकारी या केंद्रीय अथवा राज्य गृह सचिव द्वारा जारी आदेश पर 24 घंटे में किसी सक्षम प्राधिकरण की मंजूरी लेनी होगी। यह मंजूरी नहीं लेने पर सेवाएं स्थगित करने का आदेश समाप्त माना जाएगा।

यह भी पढ़ें : 30 करोड़ पैन कार्ड धारकों में से अब तक सिर्फ 30 फीसदी ने ही आधार से करवाया लिंक, सरकार की कोशिशों को लगा धक्‍का

नियमों के तहत टेलिकॉम सेवाओं पर रोक के आदेश की प्रति 24 घंटे के भीतर तीन सदस्यीय समीक्षा समिति को भेजनी होगी और इससे जुड़ी वजह भी बतानी होगी। केंद्र के मामले में समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करेंगे और राज्य स्तर पर समिति के प्रमुख प्रदेश के मुख्य सचिव होंगे। नए नियमों के तहत समिति के लिए यह अनिवार्य है कि वे आदेश जारी होने के पांच कार्य दिवसों में बैठक कर इसकी समीक्षा करें।

Advertisement

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। Business से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें पैसा