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Reliance Jio ने AGR के रूप में किया 195 करोड़ रुपए का भुगतान, बकाया न चुकाने वाली कंपनियों पर नहीं होगी कार्रवाई

 Edited By: India TV Paisa Desk
 Published : Jan 23, 2020 05:41 pm IST,  Updated : Jan 23, 2020 05:41 pm IST

सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर बकाया भुगतान के लिए अंतिम तारीख 23 जनवरी, 2020 तय की थी।

Reliance Jio pays Rs 195 cr to DoT to clear all AGR dues in advance- India TV Hindi
Reliance Jio pays Rs 195 cr to DoT to clear all AGR dues in advance

नई दिल्‍ली। रिलायंस जियो ने गुरुवार को 31 जनवरी 2020 तक एजीआर से जुड़े सभी बकाया भुगतान के लिए दूरसंचार विभाग को 195 करोड़ रुपए का अग्रिम भुगतान कर दिया है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। इसके साथ ही दूरसंचार विभाग ने कहा है कि न्यायालय के अगले आदेश तक एजीआर (समायोजित सकल आय) का भुगतान नहीं करने वाली कंपनियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

सूत्रों ने बताया कि रिलायंस जियो ने एजीआर के रूप में 195 करोड़ रुपए का भुगतान दूरसंचार विभाग को कर दिया है। सूत्रों ने बताया कि इसमें अग्रिम भुगतान भी शामिल है, जो कंपनी को जनवरी, 2020 के लिए करना था।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा 24 अक्‍टूबर, 2019 को दिए गए फैसले के अनुसार रिलायंस जियो ने सरकार को 177 करोड़ रुपए के भुगतान का प्रावधान किया था। जियो के प्रतिस्‍पर्धी कंपनियों भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया पर एजीआर के रूप में कुल 88,624 करोड़ रुपए की देनदारी है। इन दोनों कंपनियों ने दूरसंचार विभाग से भुगतान के लिए और समय मांगा है।

सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर बकाया भुगतान के लिए अंतिम तारीख 23 जनवरी, 2020 तय की थी। हालांकि, कंपनियों ने दूरसंचार विभाग से आग्रह कर भुगतान के लिए और समय मांगा है। कंपनियों ने दलील दी है कि अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में संशोधन याचिका पर सुनवाई होनी है और इस पर आने वाले फैसले के आधार पर उन्‍हें भुगतान के लिए और समय दिया जाए।

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