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सुप्रीम कोर्ट ने जेपी एसोसिएट्स को दिया 200 करोड़ रुपए जमा कराने का निर्देश, घर खरीदारों के बीच बांटा जाएगा पैसा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जेपी एसोसिएट्स को 200 करोड़ रुपए जमा कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने अपना पैसा वापस मांग रहे 2,800 घर खरीदारों की मूल राशि के कुछ हिस्से के भुगतान के तौर पर यह रकम जमा कराने का आदेश दिया है।

Edited by: Abhishek Shrivastava
Published : Mar 21, 2018 01:09 pm IST, Updated : Mar 21, 2018 01:09 pm IST
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जेपी एसोसिएट्स को 200 करोड़ रुपए जमा कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने अपना पैसा वापस मांग रहे 2,800 घर खरीदारों की मूल राशि के कुछ हिस्से के भुगतान के तौर पर यह रकम जमा कराने का आदेश दिया है।

चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ सिंह की पीठ ने 15 अप्रैल तक 100 करोड़ रुपए की पहली किस्त और उसके बाद 10 मई को शेष 100 करोड़ रुपए जमा कराने का निर्देश दिया है।

इस मामले की अगली सुनवाई अब 15 अप्रैल को होगी। पीठ ने कहा कि 15 अप्रैल को यह देखा जाएगा कि उसके आदेश का पालन हुआ है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही कहा कि अपना पैसा वापस मांग रहे खरीदारों को यह रकम अनुपातिक (प्रो राटा) आधार पर बांटी जाएगी।

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