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SC ने COVID-19 की को बताया नेशनल इमरजेंसी, Vedanta ने की फ्री में हजारों टन ऑक्‍सीजन देने की पेशकश

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि देश को ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है और सरकार किसी भी स्रोत से इसे जुटाने का प्रयास कर रही है।

India TV Paisa Desk Edited by: India TV Paisa Desk
Updated on: April 22, 2021 17:12 IST
SC terms COVID-19 situation national emergency, Vedanta plea of free oxygen supply- India TV Paisa
Photo:PTI

SC terms COVID-19 situation national emergency, Vedanta plea of free oxygen supply

नई दिल्‍ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कोविड-19 की मौजूदा स्थिति को ‘नेशनल इमरजेंसी’ करार दिया है और वेदांता की उस अपील पर शुक्रवार को सुनवाई करने को मंजूरी दी है, जिसमें उसने अपने तमिलनाडु के तूतीकोरिन स्थित स्‍टरलाइट कॉपर प्‍लांट को खोलने की मांग करते हुए कहा है कि वह वहां से हजारों टन ऑक्‍सीजन का उत्‍पादन कर सकती है और इसे मरीजों को मुफ्त में उपलब्‍ध करवा सकती है। चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अध्‍यक्षता वाली बेंच शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई करेगी।

बेंच ने कहा कि हम सब समझते हैं। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि प्‍लांट द्वारा सभी पर्यावरण नियमों का पालन किया जाए और इसकी ऑक्‍सीजन उत्‍पादन इकाई को परिचालन की अनुमति दी जाएगी। हम केवल अभी ऑक्‍सीजन प्‍लांट की बात कर रहे हैं। तमिलनाडु सरकार की ओर से पेश वकील सीएस वैधनाथन ने कंपनी की इस अपील का विरोध किया था। वीडियो कॉन्‍फ्रेंसिंग के जरिये हुई सुनवाई में बेंच ने कहा कि यहां लगभग नेशनल इमरजेंसी जैसे हालात हैं और आप (तमिलनाडु) कोई समाधान नहीं देना चाहते हैं। हम वेदांता की अपील पर कल सुनवाई करेंगे।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि देश को ऑक्‍सीजन की सख्‍त जरूरत है और सरकार किसी भी स्रोत से इसे जुटाने का प्रयास कर रही है। वेदांता अपने प्‍लांट को चालू करना चाहती है, लेकिन वेदांता को केवल स्‍वास्‍थ्‍य क्षेत्र के लिए ऑक्‍सीजन उत्‍पादन की अनुमति दी जानी चाहिए। मेहता ने कहा कि पर्यावरण सरंक्षण और मानव जीवन रक्षा के बीच, हमें केवल मानव जीवन को बचारे के बारे में सोचना चाहिए।

वेदांता की ओर से पेश वरिष्‍ठ वकील हरीश साल्‍वे ने लोग रोज मर रहे हैं और हम कोविड-19 मरीजों के उपचार के लिए ऑक्‍सीजन का उत्‍पादन और आपूर्ति कर सकते हैं। इसलिए अपील पर आज ही सुनवाई होनी चाहिए।    

साल्‍वे ने कहा कि यदि आप आज मंजूरी देते हैं तो हम अगले पांच-छह दिन में उत्‍पादन शुरू कर सकते हैं। कंपनी प्रतिदिन हजारों टन ऑक्‍सीजन का उत्‍पादन करने में सक्षम है और वह इसे फ्री में उपलब्‍ध कराने के लिए भी तैयार है। तमिलनाडु सरकार ने रिकॉर्ड का हवाला देते हुए कहा कि कंपनी द्वारा दो से चार हफ्ते से पहले वहां ऑक्‍सीजन उत्‍पादन नहीं किया जा सकता है। बेंच अब शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई करेगी।

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