Friday, March 29, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. पैसा
  3. बिज़नेस
  4. BS-III वाहनों को हटाने के रवैये पर सुप्रीम कोर्ट ने वाहन कंपनियों को लताड़ा

BS-III वाहनों को हटाने के रवैये पर सुप्रीम कोर्ट ने वाहन कंपनियों को लताड़ा

सुप्रीम कोर्ट ने BS-III उत्सर्जन मानक वाहने वाहनों को हटाने संबंधी सवालों पर कोई निश्चित जवाब नहीं देने के लिए प्रमुख वाहन कंपनियों की आलोचना की है।

Manish Mishra Manish Mishra
Published on: April 14, 2017 8:11 IST
BS-III वाहनों को हटाने के रवैये पर सुप्रीम कोर्ट ने वाहन कंपनियों को लताड़ा- India TV Paisa
BS-III वाहनों को हटाने के रवैये पर सुप्रीम कोर्ट ने वाहन कंपनियों को लताड़ा

नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने BS-III उत्सर्जन मानक वाहने वाहनों को हटाने संबंधी सवालों पर कोई निश्चित जवाब नहीं देने के लिए प्रमुख वाहन कंपनियों की आलोचना की है। ऐसे वाहनों की मैन्‍युफैक्‍चरिंग और बिक्री 1 अप्रैल से प्रतिबंधित कर दी गई है।

बार बार पूछे जाने पर भी जब प्रमुख वाहन कंपनियों ने कोई सुनिश्चित जवाब नहीं दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें लताड़ लगाते हुए कहा कि शायद सीरी ही उनके सवालों को बेहतर जवाब दे देता। सीरी मोबाइल कंपनी एप्‍पल का कंप्यूटराज्ड सहायक है जो विभिन्न सवालों का मानवीय अंदाज में जवाब देता है।

यह भी पढ़ें : BS-III वाहनों पर पाबंदी से ऑटो कंपनियों को 1,200 करोड़ का नुकसान, मार्च में कारों की बिक्री में 8% का आया उछाल

न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने कहा कि हमने वाहन कंपनियों के वकीलों से BS-III वाहनों के जमा भंडार के निपटान के लिए समय के बारे में पूछा। किसी ने भी कोई निश्चित जवाब नहीं दिया- जवाब 5-6 महीने से लेकर एक साल रहे उस पर भी बाजार ताकतों व वाहनों माडलों की शर्तें रहीं। शायद सीरी ही इससे ज्यादा निश्चित जवाव दे देता।

उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने 29 मार्च को देश में उन वाहनों की बिक्री व पंजीकरण पर एक अप्रैल से रोक लगा दी थी जो कि बीएस-4 उत्सर्जन मानकों का पालन नहीं करते। फैसले का ब्यौरा आज उपलब्ध कराया गया।

Latest Business News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। Business News in Hindi के लिए क्लिक करें पैसा सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement