1. Hindi News
  2. पैसा
  3. बिज़नेस
  4. Noida Authority Plots: इन प्लॉट्स का आवंटन रद्द करेगी नोएडा अथॉरिटी, जानें किन लोगों की बढ़ेगी टेंशन

Noida Authority Plots: इन प्लॉट्स का आवंटन रद्द करेगी नोएडा अथॉरिटी, जानें किन लोगों की बढ़ेगी टेंशन

 Written By: Sunil Chaurasia
 Published : Aug 11, 2025 12:19 pm IST,  Updated : Aug 11, 2025 12:19 pm IST

नोएडा अथॉरिटी ऐसे प्लॉट्स का आवंटन रद्द करेगी, जिनके मालिकों ने नियमों का उल्लंघन करते हुए अवैध निर्माण या अतिक्रमण किया है।

noida, noida authority, noida authority schemes, noida authority plots, noida authority plot schemes- India TV Hindi
प्रॉपर्टी के खिलाफ धारा 10 के तहत नोटिस जारी होने पर क्या होता है Image Source : FREEPIK

नोएडा अथॉरिटी ने उन प्लॉट का अलॉटमेंट कैंसिल करने का फैसला किया है, जिनके मालिक बार-बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद अनधिकृत निर्माण नहीं हटाए हैं। अधिकारियों ने बताया कि नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम. ने शुक्रवार को एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये फैसला लिया। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकारियों ने बताया कि सभी विभागों को पूरे नोएडा की इमारतों में अतिक्रमण के लिए धारा 10 के तहत जारी किए गए नोटिसों का रिकॉर्ड इकट्ठा करने और उनका रिकॉर्ड मेनटेन करने और नियमित रूप से उसे मॉनिटर करने का निर्देश दिया गया है।

प्रॉपर्टी के खिलाफ धारा 10 के तहत नोटिस जारी होने पर क्या होता है

नियमों के मुताबिक, अगर किसी प्रॉपर्टी के खिलाफ धारा 10 का नोटिस जारी किया जाता है, तो उसका मालिक अपनी प्रॉपर्टी को तब तक नहीं बेच सकता जब तक कि ये नोटिस हटा नहीं दिया जाता। निश्चित रूप से, धारा 10 के नोटिस का मतलब है कि मालिक ने लीज डीड की शर्तों का उल्लंघन किया है और इस प्रकार उसे अलॉटमेंट कैंसिल करने, जुर्माना लगाने सहित परिणामों का सामना करना पड़ेगा और संपत्ति गिरवी रखने के लिए अयोग्य हो जाएगी। इसका मतलब है कि अगर किसी प्रॉपर्टी के खिलाफ ये नोटिस जारी किया जाता है, तो उसका मालिक बैंक लोन नहीं ले सकता है।

प्रॉपर्टी मालिकों को दोबारा जारी किए जाएंगे नोटिस

नोएडा अथॉरिटी के एडिशनल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को पिछले दो सालों में जारी किए गए नोटिसों की जांच करने और जहां आवंटियों ने नियमों का उल्लंघन किया है, वहां धारा 10 के तहत दोबारा नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। सीईओ ने कहा, "अगर नियमों का उल्लंघन जारी रहता है, तो उस प्लॉट का आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। हमने ये भी निर्देश दिया है कि जिन मामलों में आवंटियों को नोटिस प्राप्त नहीं होते हैं, उन्हें उस प्रॉपर्टी पर चिपकाया जाना चाहिए ताकि सूचना पहुंच सके।"

ऐसी क्या गलती कर रहे हैं प्रॉपर्टी मालिक

अधिकारियों ने बताया कि ये कार्रवाई व्यापक उल्लंघनों के बाद की गई है, जिनमें विस्तारित बालकनियां और अनधिकृत कमरे से लेकर अथॉरिटी की जमीन पर बनी चारदीवारी तक शामिल हैं। उन्होंने बताया कि हाउसिंग, इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशनल और कमर्शियल प्रॉपर्टी में अतिक्रमण के लिए जारी किए गए नोटिसों के संबंध में, सभी परिसंपत्ति विभागों को ऐसे नोटिसों की डिटेल्स इकट्ठा करने और उन्हें मेनटेन करने का निर्देश दिया गया है।

Advertisement

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। Business से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें पैसा