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प्रधानमंत्री आवास योजना में कैसे क्लेम करें सब्सिडी, जानिये क्या है पूरी प्रक्रिया

प्रधानमंत्री आवास योजना सभी भारतीयों का अपने घर का सपना पूरा करने के लिये शुरू की गयी है। इसमें एक सीमा तक आय के आधार पर पहली बार घर खरीद रहे लोगों को सब्सिडी मिलती है।

Edited by: India TV Paisa Desk
Updated : May 17, 2021 12:41 IST
प्रधानमंत्री आवास...- India TV Paisa
Photo:PTI

प्रधानमंत्री आवास योजना

नई दिल्ली। भारत के सभी नागरिकों को अपना पक्का घर देने के लिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पीएम आवास योजना की शुरुआती की थी, जिसमें हर योग्य भारतीय नागरिक को पक्का मकान देने के लिये सब्सिडी का ऐलान किया गया है। इससे लोगों पर घर बनाने का आर्थिक बोझ कम हो जाता है। जानिये इस सब्सिडी को पाने के लिये क्या प्रक्रिया है।

कैसे मिलती है सब्सिडी

लाभार्थियों को होम लोन के लिये सब्सि़डी उन बैंकों या वित्तीय संस्थानों से मिलती है, जो पीएम आवास योजना के तहत आम लोगों के आवेदन स्वीकार करते हैं। ये बैंक अपनी तरह से सब्सिडी नहीं देते बल्कि इन बैंकों को भी सब्सिडी का पैसा Hudco और NHB की तरफ से मिलता है। यानि बैंकों को आपकी तरफ से Hudco और NHB से पैसा क्लेम करना पड़ता है, जिसके लिये वो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप सही चैनल के जरिये योजना में न केवल आवेदन करें साथ ही इसकी मंजूरी भी प्राप्त करें।  यानि आपके द्वारा दिये गये दस्तावेजों पर मिली मंजूरी की मदद से बैंक आगे क्लेम करते हैं और पैसा रिलीज करने पर वो आपके लोन अकाउंट में एडजस्ट करते हैं।

PMAY इंट्रेस्ट सब्सिडी का लाभ कैसे क्लेम करें

  • इंट्रेस्ट सब्सिडी को नये होम लोन और मौजूदा होम लोन दोनो पर हासिल की जा सकती है।
  • अगर आप नया होम लोन ले रहे हैं, तो आप पीएम आवास योजना के आधिकारिक वेब पेज पर जायें।
  • आधार नंबर का वेरिफिकेशन करें, जिसके बाद आप आवेदन पत्र पर पहुंच जायेंगे
  • अपनी जानकारियों के सहित आवेदन पत्र को भरें।
  • सबमिट करने के बाद आवेदन पत्र को प्रिंट कर लें
  • इस आवेदन पत्र को अन्य जरूरी दस्तावेजों के साथ कॉमन सर्विस सेंटर, बैंक या फाइनेंशियल संस्थान और बैंकों में जमा कर दें। जिसके बाद बैंक इसे आगे भेज कर सब्सिडी का लाभ आप तक पहुंचा देगा।
  • अगर आपने पहले से होम लोन ले चुके हैं, और वो लोन योजना का लाभ पाने के लिये पात्र है तो आप बैंक या फाइनेंशियल संस्थान से संपर्क करें। और सब्सिडी पाने के लिए आवेदन करें
  • डेटा वेरिफिकेशन और अन्य जांच के बाद आपको सब्सिडी जारी कर दी जायेगी, जिसे बैंक लोन अमाउंट में एडजस्ट करेगा।

किसे मिलेगा योजना का फायदा

  • आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) : 3 लाख रु. तक की वार्षिक आय वाले परिवार
  • निम्न आय समूह (LIG) : 3 लाख से 6 लाख रु. के बीच वार्षिक आय वाले परिवार
  • मध्यम आय समूह I (MIG I) : 6 लाख से 12 लाख रु. के बीच वार्षिक आय वाले परिवार
  • मध्यम आय समूह II (MIG II) : 12 से 18 लाख रु. के बीच वार्षिक आय वाले परिवार

क्या है योजना की शर्तें

  • लाभार्थी परिवार के किसी भी सदस्य के पास भारत में पक्का घर नहीं होना चाहिए
  • लाभार्थी परिवार भारत सरकार / राज्य सरकार की किसी भी आवासीय योजना का लाभ न उठा रहा हो
  • लाभार्थी परिवार किसी भी प्राथमिक लोन संस्थान (PLI) से PMAY सब्सिडी का लाभ न उठा रहा हो
  • होम लोन लेने वाले, जिन्होंने PMAY सब्सिडी का लाभ उठाया था, वे लोन के दौरान होम लोन बैलेस ट्रांसफर के तहत फिर से सब्सिडी का क्लेम नहीं कर सकता 
  • एक विवाहित जोड़े के लिए, व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त स्वामित्व में एकल सब्सिडी के लिए योग्य होंगे
  • लाभार्थी परिवारों को MIG आय समूह के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए अपना आधार नम्बर प्रस्तुत करने की आवश्यकता है

 

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