नई दिल्ली। बच्चा यात्रियों के लिए सुरक्षा उपायों को सख्त बनाने के उद्देश्य के साथ केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH)) ने यात्री के रूप में 4 साल तक के बच्चे के साथ, मोटरसाइकिल की नियंत्रित स्पीड का प्रस्ताव दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि चार साल तक के बच्चे के साथ मोटरसाइकिल की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अपने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में यह भी प्रस्ताव किया गया है कि वाहन चालक को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि पीछे बैठने वाला बाल यात्री, जिसकी उम्र 9 माह से लेकर 4 साल के बीच है, भी यात्रा के दौरान क्रैश हेलमेट धारण करे। मंत्रालय द्वारा जारी ड्राफ्ट अधिसूचना के मुताबिक चार साल तक के बच्चे के साथ मोटरसाइकिल की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए।
मंत्रालय ने आगे कहा है कि मोटरसाइकिल चालक को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि चार साल से छोटी उम्र के बच्चों के लिए, मोटरसाइकिल चालक के साथ बच्चे को चिपकाए रखने के लिए सेफ्टी हार्नेस का उपयोग किया जाए। सेफ्टी हार्नेस एक तरह की बनियान होती है, जिसे बच्चे को पहनाया जाता है, जो एडजस्टेबल होगी, इसमें एक जोड़ी स्ट्रैप होंगे जो बनियान से जुड़े होंगे और इसमें एक शोल्डर लूप होगा, जिसे ड्राइवर द्वारा पहना जाएगा। इस तरह बच्चे के शरीर का ऊपरी हिस्सा सुरक्षित तरीके से चालक के साथ चिपका रहेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अपने इन ड्राफ्ट नियमों पर आम जनता से उनकी आपत्ति और सुझाव आमंत्रित किए हैं।
ढाबा मालिकों को राजमार्गों पर पेट्रोल पंप खोलने की मिल सकती है मंजूरी
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि उन्होंने अपने मंत्रालय के अधिकारियों से छोटे ढाबा मालिकों को राजमार्गों पर पेट्रोल पंप और शौचालय का निर्माण करने की मंजूरी देने के प्रस्ताव पर काम करने को कहा है। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि सरकारी अधिकारियों को तेजी से फैसला लेना चाहिए क्योंकि निर्णय प्रक्रिया में देरी के कारण कई परियोजनाओं में विलंब हो रहा है।
गडकरी ने कहा कि किसी ने मुझे एक एसएमएस भेजा जिसमें उसने लिखा था कि वह सफर कर रहा है और सड़क के 200-300 किलोमीटर के हिस्से में एक भी शौचालय नहीं है। उन्होंने कहा कि लोग सड़क किनारे की जमीनों पर अतिक्रमण कर रहे हैं और ढाबे खोल रहे हैं। सुबह मैंने मंत्रालय के अधिकारियों से कहा, जिस तरह से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) पेट्रोल पंपों के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) देता है, उसी तरह हमें छोटे ढाबा मालिकों को पेट्रोल पंप और शौचालय का निर्माण करने के लिए अधिकृत मंजूरी देने पर भी विचार करना चाहिए।
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