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लोकसभा में बैंकिंग कानून में संशोधन का विधेयक पेश करेगी सरकार, जानें आपको क्या होगा फायदा

 Edited By: Sunil Chaurasia
 Published : Aug 09, 2024 12:56 pm IST,  Updated : Aug 09, 2024 12:56 pm IST

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश करेंगी। इस विधेयक में बैंक खाताधारकों को अपने बैंक खाते के लिए अधिकतम 4 नॉमिनी बनाने का विकल्प दिया जाएगा।

बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश करेगी सरकार- India TV Hindi
बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश करेगी सरकार Image Source : REUTERS

केंद्र सरकार शुक्रवार को संसद के निचले सदन लोकसभा में बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश करेगी। इस विधेयक के तहत देश के प्रत्येक बैंक खाताधारकों द्वारा बनाए जाने वाले नॉमिनी की संख्या को एक से बढ़ाकर चार करने का प्रावधान किया गया है। इससे देश के आम बैंक खाताधारकों को काफी सहूलियत मिलेगी और वे अपने बैंक खाते के लिए 1 से ज्यादा नॉमिनी बना सकेंगे। 

पत्नी/पति या माता-पिता के अलावा भाई-बहन को भी नॉमिनी बनाने का मिलेगा विकल्प

बैंक खातों के लिए सिर्फ एक व्यक्ति को नॉमिनी बनाने की सुविधा के तहत खाताधारकों के पास ज्यादा विकल्प नहीं रहते हैं। ऐसे में जब ये बिल पास हो जाएगा और नया नियम लागू हो जाएगा तो कोई भी खाताधारक अपने बैंक खाते के लिए एक से ज्यादा लोगों को नॉमिनी बना सकेंगे। इस नई सुविधा के साथ कोई खाताधारक अपनी पत्नी/पति के अलावा माता-पिता, भाई-बहन आदि रिश्तेदारों को भी नॉमिनी बना सकेगा।

सहकारी बैंकों से जुड़े कुछ बदलाव का भी प्रस्ताव

लोकसभा के कामकाज की संशोधित लिस्ट के अनुसार, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शुक्रवार को बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश करने वाली हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस विधेयक में सहकारी बैंकों के संबंध में भी कुछ बदलाव किए जाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 में वैधानिक लेखा परीक्षकों को भुगतान किए जाने वाले पारिश्रमिक (remuneration) को तय करने में बैंकों को ज्यादा आजादी देने का भी प्रावधान है।

पिछले हफ्ते केंद्रीय मंत्रिमंडल से मिली थी मंजूरी 

बताते चलें कि बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 को पिछले शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी, जिसके तहत भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955, बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 और बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1980 में संशोधन का प्रस्ताव है।

वित्त मंत्री ने 2023-24 के बजट में की थी घोषणा

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट भाषण में बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 की घोषणा की थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था, ''बैंक प्रशासन में सुधार और निवेशकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, बैंकिंग कंपनी अधिनियम और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में कुछ संशोधनों का प्रस्ताव है।''

पीटीआई इनपुट्स के साथ

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