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म्यूचुअल फंड्स में करते हैं निवेश तो आई राहत भरी खबर, इस काम के लिए मिला पर्याप्त समय

अगर म्यूचुअल फंड्स निवेशक एक जरूरी काम को पूरा नहीं करते तो उनके अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया जाता। निवेश की रकम को वह निकाल नहीं पाते।

Sourabha Suman Edited By: Sourabha Suman @sourabhasuman
Updated on: September 28, 2023 6:51 IST
म्यूचुअल फंड्स - India TV Paisa
Photo:PIXABAY म्यूचुअल फंड्स

म्यूचुअल फंड्स (Mutual Funds) में निवेश करने वालों के लिए राहत भरी खबर है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ( SEBI)ने म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए अपने उत्तराधिकारी को नामित करने यानी नॉमिनी (Nominee Update in Mutual Funds) को शामिल करने या एक घोषणापत्र देकर स्कीम से बाहर निकलने का ऑप्शन चुनने की डेडलाइन 31 दिसंबर 2023 तक बढ़ा दी है। आपको बता दें पहले यह डेडलाइन 30 सितंबर 2023 को खत्म होने जा रही थी। भाषा की खबर के मुताबिक, अगर म्यूचुअल फंड्स निवेशक, अपनी स्कीम के साथ नॉमिनी को शामिल या अपडेट नहीं करते तो उनके अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया जाता। 

तब नहीं निकाल पाते निवेश राशि

खबर के मुताबिक,भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) अपने पहले के सर्कुलर में यह स्पष्ट कर दिया था कि अकाउंट फ्रीज होने का मतलब है कि आप अपनी निवेश राशि (Mutual Funds Investment) को निकाल नहीं पाएंगे। हालांकि यहां आपको बता दें,सेबी ने यह कदम निवेशकों के हित के लिए ही उठाया है ताकि अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने और उन्हें उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को सौंपने में मदद किया जा सके। सेबी ने अपने लेटेस्ट सर्कुलर में कहा कि बाजार भागीदारों से मिले रिक्वेस्ट के आधार पर हमने यह डेडलाइन आगे बढ़ाई है। 

15 जून, 2022 को किया था ऐलान

बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने 15 जून, 2022 को जारी अपने सर्कुलर में म्यूचुअल फंड (Mutual Funds) निवेशकों के लिए 1 अगस्त, 2022 को या उसके बाद नामांकन से बाहर निकलने के लिए नामांकन डिटेल यानी या घोषणापत्र देना जरूरी कर दिया था। इस समयसीमा को कई बार बढ़ाया गया है। इससे पहले डीमैट अकाउंट में भी नॉमिनी को शामिल करने के लिए भी डेडलाइन को आगे बढ़ाने की घोषणा की गई। सेबी की इस अनाउंसमेंट के बाद अगर आपने यह जरूरी काम नहीं किया है तो आपके पास पर्याप्त समय अब उपलब्ध है। जानकारों का कहना है कि जितनी जल्दी आप यह काम पूरा कर लेंगे, फायदे में रहेंगे। 

 

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