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Income Tax: टैक्स से जुड़ी इन जिम्मेदारियों की 15 जनवरी है आखिरी तारीख, अभी निपटा लें ये जरूरी काम

 Published : Jan 15, 2025 07:40 am IST,  Updated : Jan 15, 2025 07:59 am IST

अगर आप पर भी टैक्स से जुड़ी जिम्मेदारियां हैं जिन्हें आज पूरा करना है तो इसमें लापरवाही न करें। आज इस काम को हर हाल में निपटा लें। टीसीएस सर्टिफिकेट, फॉर्म 26QB, फॉर्म 26QC, फॉर्म 26QD और फॉर्म 26QE 30 जनवरी तक फाइल करने होते हैं।

फॉर्म 15CC सिर्फ ऑनलाइन मोड के जरिये ही जमा किया जा सकता है।- India TV Hindi
फॉर्म 15CC सिर्फ ऑनलाइन मोड के जरिये ही जमा किया जा सकता है। Image Source : INDIA TV

आज 15 जनवरी है और यह तारीख इनकम टैक्स से जुड़े कई कार्यों को पूरा करने का आखिरी तारीख भी है। इसमें फॉर्म 15cc, फॉर्म 15G, फॉर्म 15H, फॉर्म 49BA फाइल करने का आज आखिरी दिन है। अगर आपको भी यह फाइल करना होता है तो ये काम आज हर हाल में जरूर निपटा लें। अन्यथा आपको यह महंगा पड़ सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इन डेडलाइन को लेकर अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जानकारी फ्लैश किया है।

फॉर्म 15CC

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक, हर ऑथोराइज्ड डीलर द्वारा किसी अनिवासी, जो कंपनी नहीं है, या किसी विदेशी कंपनी को फंड ट्रांसफर करने पर, फॉर्म 15सीसी में ऐसे फंड भेजने का तिमाही विवरण देना जरूरी होता है। बता दें, फॉर्म 15CC सिर्फ ऑनलाइन मोड के जरिये ही जमा किया जा सकता है। फॉर्म ऑनलाइन फाइल करने के लिए, ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें, फॉर्म चुनें, फॉर्म तैयार करें और जमा करें। इसे उस वित्तीय वर्ष की तिमाही के आखिर से 15 दिनों के भीतर आयकर विभाग के सक्षम प्राधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किया जाना जरूरी है, जिससे ऐसा पेमेंट जुड़ा है।

फॉर्म 15G/15H

फॉर्म 15G और फॉर्म 15H एक सेल्फ डिक्लेयरेशन फॉर्म हैं जिन्हें करदाता बैंक को जमा करते हैं और अनुरोध करते हैं कि ब्याज से हुई इनकम पर टीडीएस न काटा जाए क्योंकि उनकी आय मूल छूट सीमा से कम है। इसके लिए पैन देना जरूरी है। कुछ बैंक आपको बैंक की वेबसाइट के जरिये से इन फॉर्म को ऑनलाइन जमा करने की अनुमति देते हैं। ऐसे में आज आपको यह फॉर्म अपने बैंक में जरूर सबमिट कर देना चाहिए, ताकी टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) न कट जाए।

फॉर्म 49BA

अक्टूबर-दिसंबर 2024 के लिए नियम 114एएबी के तहत निर्दिष्ट फंड्स द्वारा फॉर्म 49बीए दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 जनवरी है। वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) को फॉर्म संख्या 49बीए में तिमाही डिटेल पेश करना होता है। इसे तिमाही के अंत से 15 दिनों के भीतर करदाता से प्राप्त घोषणा प्रस्तुत करनी होती है, जिससे यह डिटेल जुड़ा है। इसके अलावा, स्टॉक ब्रोकर को फॉर्म संख्या 49बीए में तिमाही विवरण प्रस्तुत करना होता है। अगर आप पर भी इस फॉर्म को फाइल करने की जिम्मेदारी है तो आज ही इस काम को पूरा कर लें।  फॉर्म 49बीए ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से पेश करना होता है।

30 जनवरी तक इन कार्यों के लिए है डेडलाइन

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक, 30 जनवरी तक टीसीएस सर्टिफिकेट, फॉर्म 26QB, फॉर्म 26QC, फॉर्म 26QD और फॉर्म 26QE को फाइल करने होते हैं। ऐसे में आज से आपके पास 15 दिन ही शेष बचे हैं। समझदारी इसी में है कि तय डेडलाइन तक इन दायित्वों को जरूर पूरा कर लें। Form-II फाइल करने की डेडलाइन 31 जनवरी है।

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