नई कर व्यवस्था लागू करने का उद्देश्य कर ढांचे को सरल बनाना और जटिलताओं को कम करना है। साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि कटौती का दावा करने वाले व्यक्ति पुरानी व्यवस्था के तहत भी लाभ प्राप्त कर सकें।
मौजूदा नियमों के तहत 350 सीसी इंजन तक के दोपहिया वाहनों पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगता है, जबकि 350 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाले वाहनों पर तीन प्रतिशत उपकर लगता है, जिससे कुल देय कर 31 प्रतिशत हो जाता है।
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