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स्टार्ट-अप कंपनियों को मिलेगा बूस्‍ट, सेबी ने एंजल निवेश के नियमों में दी ढील

स्टार्ट-अप कंपनियों को मिलेगा बूस्‍ट, सेबी ने एंजल निवेश के नियमों में दी ढील

बिज़नेस | Nov 23, 2016, 07:43 PM IST

सेबी ने स्टार्ट-अप कंपनियों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए एंजल निवेश के नियमों में ढील दी है। निवेशक अब पांच साल तक पुरानी इकाइयों में पूंजी लगा सकेंगे।

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