CERTAIN INDIVIDUALS
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पैन कार्ड बनवाने और I-T रिटर्न फाइल करने के लिए आधार बताना इनके लिए जरूरी नहीं, सरकार ने दी राहत
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने कुछ लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने या PAN बनवाने के लिए आधार नंबर बताने की अनिवार्यता से छूट दी है।
बिज़नेस | May 12, 2017, 06:55 PM IST
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