DIVERSION
-
घर खरीदारों का पैसा बिल्डरों द्वारा कहीं और लगाना गलत, हम इस बेतुकी हरकत को समाप्त करना चाहते हैं: सुप्रीम कोर्ट
उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि जमीन-जायदाद के विकास से जुड़ी कंपनियों का निवेशकों से प्राप्त फंड का दूसरी जगह उपयोग एक ‘बुराई’ है और वह इस ‘बकवास’ को हमेशा के लिये रोकना चाहता है।
बिज़नेस | Aug 02, 2018, 01:05 PM IST
Advertisement
Advertisement
Advertisement
लेटेस्ट न्यूज़
Advertisement