न्यू टैक्स रिजीम को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत इनकम टैक्स छूट की सीमा को 12 लाख रुपये कर दिया गय है। मोदी सरकार ने पहली बार 2020 में न्यू टैक्स रिजीम को पेश किया था।
बजट में इनकम टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत दी गई है। वित्त मंत्री के इस कदम से लाखों टैक्सपयर्स को बड़ी राहत मिलेगी।
Budget 2025 Income Tax Bill : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा है कि अगले हफ्ते इनकम टैक्स पर नया बिल आएगा।
Budget 2025 में Income Tax से जुड़ी बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण न्यू टैक्स रिजीम चुनने वाले लोगों की 10 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री कर सकती है।
सबसे अधिक संभावना है कि सरकार को 7-10 लाख रुपये की आय वाले स्लैब पर विचार करेगी, जहां वे संभवतः अधिक छूट के लिए जा सकते हैं। सरकार आज अगर ऐसी घोषणा करती है तो इससे निश्चित रूप से खपत बढ़ेगी।
वेतनभोगी व्यक्ति और पेशेवर सालाना पुरानी और नई कर व्यवस्थाओं के बीच निर्णय ले सकते हैं। दूसरी ओर, जो व्यक्ति इन श्रेणियों में नहीं आते हैं, वे एक बार पुरानी और नई व्यवस्थाओं के बीच स्विच कर सकते हैं।
1 फरवरी को पेश होने जा रहे बजट से बीमा कंपनियों को कई उम्मीदें हैं। देश की बीमा पहुंच 2022-23 में चार प्रतिशत की तुलना में 2023-24 में 3.7 प्रतिशत थी। जीवन बीमा उद्योग की पहुंच 2022-23 में तीन प्रतिशत से मामूली रूप से घटकर 2023-24 के दौरान 2.8 प्रतिशत हो गई।
Budget 2025 : 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में टैक्सपेयर्स के लिए भी कई घोषणाएं हो सकती हैं। माना जा रहा है कि सरकार टैक्स फ्री इनकम का विस्तार कर सकती है।
इस बजट सत्र में सरकार नया आयकर विधेयक ला सकती है। इसका उद्देश्य आयकर कानूनों को सरल बनाना है। अभी विधि मंत्रालय मसौदे पर विचार कर रहा है।
चालू वित्त वर्ष में बजट लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आवश्यक रन रेट से पूंजीगत व्यय संख्या पीछे चल रही है। अप्रैल और नवंबर 2024 के बीच, पूंजीगत व्यय 5.13 लाख करोड़ रुपये रहा, जो 11.11 लाख करोड़ रुपये के बजट अनुमान का 46 प्रतिशत है।
अगर आप पर भी टैक्स से जुड़ी जिम्मेदारियां हैं जिन्हें आज पूरा करना है तो इसमें लापरवाही न करें। आज इस काम को हर हाल में निपटा लें। टीसीएस सर्टिफिकेट, फॉर्म 26QB, फॉर्म 26QC, फॉर्म 26QD और फॉर्म 26QE 30 जनवरी तक फाइल करने होते हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश करेंगी। इस बजट में कई अच्छे ऐलान होने की उम्मीद लगाई जा रही है।
व्यक्तिगत करदाताओं के पास वित्तीय वर्ष 2023-2024 (एवाई 2024-25) के लिए अपना आईटीआर फाइल करने के लिए 31 जुलाई तक का समय था, लेकिन वे शुल्क देकर 31 दिसंबर से पहले ऐसा कर सकते थे।
डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास योजना, 2024 के मूल नियमों के मुताबिक, 31 दिसंबर, 2024 से पहले घोषणा दाखिल करने वाले करदाताओं को विवादित टैक्स डिमांड का 100 प्रतिशत भुगतान करना पड़ता है। ऐसे मामलों में ब्याज और जुर्माना माफ करने का प्रावधान किया गया है।
डिजी यात्रा एयरपोर्ट में आसानी से एंट्री लेने का एक एडवांस प्लेटफॉर्म है। चेहरे की पहचान तकनीक पर आधारित, डिजी यात्रा एयरपोर्ट पर अलग-अलग चेक पॉइंट्स पर पैसेंजर्स की कॉन्टैक्टलेस, निर्बाध आवाजाही प्रदान करती है।
भारत के टैक्स सिस्टम के तहत एक पूरे वित्त वर्ष में कई कामों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण डेडलाइंस होती हैं। इंडीविजुअल्स के साथ-साथ कंपनी, ऑफिसेज, बैंक, अधिकारियों आदि के लिए इन डेडलाइंस का ध्यान रखना और समय पर नियमों का पालन बेहद जरूरी है। आयकर विभाग केके अनुसार, जनवरी से लेकर मार्च 2025 तक कई डेडलाइन आ रही है।
अपने आईटीआर में जीरो टैक्स योग्य इनकम की रिपोर्ट करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या आकलन वर्ष 2023-24 में 4.90 करोड़ है, जो 2022-23 में 4.64 लाख थी।
टैक्स सेविंग एफडी और ईएलएसएस के बीच चयन करना निवेशक की जोखिम और वित्तीय लक्ष्यों पर निर्भर करता है। ईएलएसएस उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो टैक्स छूट चाहते हैं और उच्च रिटर्न के लिए बाजार जोखिम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं।
अगर आईटीआर का रिफंड आने में देरी हो रही है तो सबसे पहले आपको आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर स्टेटस चेक कर लेना चाहिए। इससे आपको प्रोसेसिंग के मौजूदा चरण और किसी भी मुद्दे के बारे में जानकारी मिलेगी जिस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि जिन लोगों के पास पहले से पैन कार्ड हैं, उन्हें नए कार्ड के लिए अप्लाई करना अनिवार्य नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को अपने मौजूदा पैन कार्ड में कोई करेक्शन या अपडेट कराना है तो वे PAN 2.0 प्रोजेक्ट के तहत नए कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
लेटेस्ट न्यूज़