LATE FEES
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GST पर लेट फीस होगी माफ? वित्त मंत्री GST काउंसिल की बैठक के बाद लेंगी फैसला
जीएसटी लेट फीस पर राहत के अनुरोधों के बाद वित्त मंत्री का बयान
बिज़नेस | May 29, 2020, 08:51 PM IST -
अब नहीं चलेगी इनकम टैक्स रिटर्न भरने में लेट-लतीफी, रिटर्न दाखिल करने में देरी पर लगेगी 10,000 तक लेट फीस
तय समय के बाद अगर कोई इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करता है तो लेट फीस के तौर पर 5,000 रुपए भरने होंगे। 31 दिसंबर के बाद यह लेट फीस 10,000 रुपए होगी।
फायदे की खबर | Feb 02, 2017, 10:27 AM IST
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