Sunday, May 25, 2025
Advertisement
  1. Hindi News
  2. विषय

property deals न्यूज़

प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री में किन लोगों को गवाह नहीं बनाया जा सकता, जानें क्या हैं नियम-कानून

प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री में किन लोगों को गवाह नहीं बनाया जा सकता, जानें क्या हैं नियम-कानून

फायदे की खबर | Apr 02, 2025, 10:40 AM IST

प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री में 2 गवाहों की जरूरत पड़ती है और ये अनिवार्य है। गवाह के बिना किसी भी प्रॉपर्टी की डील नहीं हो सकती है। इन गवाहों को पूरी डील के दौरान मौजूद रहना होता है। प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री में गवाहों को लेकर भी कई तरह के नियम-कानून है और यहां हम उन्हीं के बारे में जानेंगे।

मकान की रजिस्ट्री हुई है या नहीं? ये है चेक करने का सबसे आसान तरीका

मकान की रजिस्ट्री हुई है या नहीं? ये है चेक करने का सबसे आसान तरीका

फायदे की खबर | Mar 27, 2025, 07:58 PM IST

आप जिस मकान में रह रहे हैं या आपने हाल ही में जो मकान खरीदा है, उसकी रजिस्ट्री हुई है या नहीं, इसका पता बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। आप अपने घर-मकान आदि की रजिस्ट्री आसानी से ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। यहां हम आपको प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री चेक करने का सबसे आसान तरीका बताने जा रहे हैं।

प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री में किन लोगों को बनाया जा सकता है गवाह, जानें क्या कहता है कानून

प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री में किन लोगों को बनाया जा सकता है गवाह, जानें क्या कहता है कानून

फायदे की खबर | Mar 27, 2025, 06:20 AM IST

किसी भी प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 के तहत होता है। ये कानून डॉक्यूमेंट्स के रजिस्ट्रेशन, सबूतों के संरक्षण, धोखाधड़ी की रोकथाम और स्वामित्व के आश्वासन को सुनिश्चित करने का प्रावधान करता है।

संपत्ति के जाली दस्तावेज बनवाना पड़ेगा बहुत भारी, तमिलनाडु विधानसभा में पारित हुआ विधेयक

संपत्ति के जाली दस्तावेज बनवाना पड़ेगा बहुत भारी, तमिलनाडु विधानसभा में पारित हुआ विधेयक

बिज़नेस | Sep 03, 2021, 08:47 AM IST

पंजीकरण अधिनियम, 1908, (एक केंद्रीय कानून) के राज्य संशोधन विधेयक के अनुसार एक पंजीकरण अधिकारी किसी भी जाली दस्तावेज को पंजीकृत करने से इंकार कर सकता है।

डॉक्‍टर, वकील, आर्किटेक्‍ट के बड़े लेनदेन पर है इनकम टैक्‍स विभाग की नजर, SFT के तहत देनी होगी जानकारी

डॉक्‍टर, वकील, आर्किटेक्‍ट के बड़े लेनदेन पर है इनकम टैक्‍स विभाग की नजर, SFT के तहत देनी होगी जानकारी

मेरा पैसा | May 13, 2017, 03:31 PM IST

लिस्‍टेड कंपनियों, विभिन्‍न वित्‍तीय संस्‍थाओं और डॉक्‍टर, वकील व आर्किटेक्‍ट सहित सभी पेशेवरों को 31 मई तक अपने बड़े लेनदेन की जानकारी देनी होगी।

  • « Prev
  • Next »
Advertisement
Advertisement