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कंपनी ने दिया यदि आपको 50,000 रुपए से अधिक का उपहार तो लगेगा GST, जानिए किन सुविधाओं को रखा गया है टैक्स फ्री
कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को बिना किसी अनुबंध के अगर 50,000 रुपए से अधिक का उपहार प्रदान किया जाता है तो उस पर GST के तहत कर चुकाना होगा।
फायदे की खबर | Jul 11, 2017, 09:13 PM IST
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