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बीसीसीआई ने कहा, सीएसके की कानूनी हैसियत नहीं

 Written By: Bhasha
 Published : Sep 15, 2015 11:45 pm IST,  Updated : Sep 16, 2015 12:00 am IST

चेन्नई: चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल से दो साल के लिये निलंबित करने के न्यायमूर्ति लोढा समिति के फैसले को चुनौती देते हुये मद्रास उच्च न्यायालय में दायर याचिका के जवाब में बीसीसीआई ने कहा

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बीसीसीआई ने कहा, सीएसके की कानूनी हैसियत नहीं

चेन्नई: चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल से दो साल के लिये निलंबित करने के न्यायमूर्ति लोढा समिति के फैसले को चुनौती देते हुये मद्रास उच्च न्यायालय में दायर याचिका के जवाब में बीसीसीआई ने कहा है कि सीएसकेएल की कानूनी हैसियत नहीं है और इसलिए वह मामला दायर नहीं कर सकती।

बीसीसीआई ने उच्च न्यायालय में दाखिल जवाबी हलफनामे में कहा, जिस सीएसके की बात हो रही है उसकी ऐसी कानूनी हैसियत नहीं है। दूसरे प्रतिवादी (इंडिया सीमेंट) ने बंबई उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, एचपीपीसी, डीपीसी के सामने सीएसके फे्रेंचाइजी के मालिक के रूप में हिस्सा लिया था। हालांकि याचिकाकर्ता को 19 दिसंबर 2014 को शामिल किया गया था लेकिन वह उच्चतम न्यायालय के समक्ष पेश नहीं हुआ।

हलफनामे में बीसीसीआई ने कहा है कि सीएसके ने उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति के आदेश को चुनौती दी है जो विचार करने योग्य नहीं है।

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