Sunday, December 15, 2024
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संविधान बदलने को लेकर दिए बयान पर फंसे सीएम रेवंत रेड्डी, हाई कोर्ट ने कही ये बात

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। यहां गलत बयान देने के मामले में अब हाई कोर्ट ने नीचली अदालत को तेजी से कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि चुनाव के दौरान सीएम ने संविधान बदलने को लेकर बयान दिया था।

Edited By: Amar Deep
Published : Jun 11, 2024 23:20 IST, Updated : Jun 12, 2024 0:03 IST
संविधान बदलने को लेकर दिए बयान पर फंसे CM रेवंत रेड्डी।- India TV Hindi
Image Source : PTI/FILE संविधान बदलने को लेकर दिए बयान पर फंसे CM रेवंत रेड्डी।

हैदराबाद: तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी को भ्रामक बयान देने के मामले में फिलहाल राहत मिलने के आसार नहीं दिख रहे हैं। बता दें कि भाजपा नेता ने सीएम रेवंत रेड्डी के खिलाफ चुनाव के दौरान संविधान बदलने के संबंध में भ्रामक बयान देने और लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया था। भाजपा नेता ने इस संबंध में कोर्ट में एक शिकायत भी दर्ज कराई थी। वहीं अब हाई कोर्ट ने नीचली अदालत को इस मामले में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।    

भाजपा नेता ने दर्ज कराई शिकायत

दरअसल, हाई कोर्ट ने हाल के लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा के खिलाफ एक टिप्पणी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता द्वारा मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी के खिलाफ दायर एक निजी शिकायत पर अधीनस्थ अदालत को कार्यवाही में तेजी लाने का निर्देश दिया है। होई कोर्ट ने सोमवार को यहां अधीनस्थ अदालत को कार्यवाही करने तथा कानून के अनुसार शिकायत पर शीघ्र निर्णय लेने का निर्देश दिया। बता दें कि भाजपा की तेलंगाना इकाई के महासचिव कसम वेंकटेश्वरुलु ने निजी शिकायत दर्ज कराई थी। भाजपा नेता ने शिकायत में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर चार मई को यह बयान देने का आरोप लगाया गया था कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो संविधान बदल देगी और आरक्षण खत्म कर देगी। 

कार्यवाही में तेजी लाने के निर्देश

इस मामले में याचिकाकर्ता भाजपा नेता वेंकटेश्वरलु ने कहा था कि यह बयान भ्रामक और गलत है। वहीं मजिस्ट्रेट अदालत ने बीजेपी नेता की शिकायत की सुनवाई को फिलहाल 6 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया था। इसके बाद अधीनस्थ अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए आपराधिक याचिका के साथ भाजपा नेता ने होई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उच्च न्यायालय ने मजिस्ट्रेट को याचिका पर दिन-प्रतिदिन सुनवाई करने और शिकायत पर कार्यवाही में तेजी लाने का निर्देश देते हुए आपराधिक याचिका का निपटारा कर दिया। (इनपुट- भाषा)

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